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Ranchi: शिकायतें हो रहीं डंप, दो साल से रिक्त पड़ा है लोकायुक्त का पद; कोरोना काल से कामकाज है ठप

भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनी सशक्त संस्था लोकायुक्त कार्यालय शिकायतों का डंपिंग यार्ड बन गया है। यहां कोरोनो काल की शुरूआत से ही कामकाज ठप है। लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के निधन के बाद से ही लोकायुक्त का पद रिक्त है। यानी करीब दो साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी। वर्ष 2023 की बात करें तो अब तक 117 शिकायतें आ चुकी हैं

By Yashodhan SharmaEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Sat, 19 Aug 2023 11:27 PM (IST)
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Ranchi: शिकायतें हो रहीं डंप, दो साल से रिक्त पड़ा है लोकायुक्त का पद; कोरोना काल से कामकाज है ठप

राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य में भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए बनी सशक्त संस्था लोकायुक्त कार्यालय शिकायतों का डंपिंग यार्ड बन गया है। यहां कोरोनो काल की शुरूआत से ही कामकाज ठप है।

वर्ष 2021 में तत्कालीन लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय के निधन के बाद से ही लोकायुक्त का पद रिक्त है। यानी करीब दो साल से लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो सकी।

अब स्थिति यह है कि वर्तमान में इस कार्यालय में भ्रष्टाचार से संबंधित करीब 2100 से अधिक शिकायतें जांच के लिए लंबित हैं।

वर्ष 2023 की बात करें तो इस वर्ष अब तक 117 शिकायतें आ चुकी हैं, लेकिन उसी तरह पड़ी हुई हैं। सरकार का ही आदेश है कि लोकायुक्त की नियुक्ति तक शिकायतों पर लोकायुक्त कार्यालय एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। यही वजह है कि इस कार्यालय के कर्मी-पदाधिकारी बिना किसी कार्य के दिनभर अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं।

आगे की कार्रवाई से लगी है रोक

राज्य सरकार की ओर से लोकायुक्त कार्यालय को दो साल पहले ही यह पत्र जारी कर दिया गया था कि किसी भी शिकायत पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना है, जब तक कि लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती है।

तत्कालीन कार्मिक सचिव बंदना दादेल ने लोकायुक्त के सचिव को संबोधित करते हुए पत्र भेजकर यह निर्देश जारी किया था। यही वजह है कि शिकायतों का बंडल बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है।

किस वर्ष मिलीं कितनी शिकायतें

वर्ष शिकायतें

2011 635

2012 862

2013 661

2014 606

2015 507

2016 220

2017 545

2018 1417

2019 1025

2020 777

2021 644

2022 388

2023 117 (अब तक)।

इसलिए नहीं हो पा रही नियुक्ति

लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए नियमत: नेता प्रतिपक्ष का होना आवश्यक बताया गया है। राज्य सरकार की ओर से अब तक कई बार विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का नाम देने के लिए पत्राचार किया जा चुका है। विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं देने के चलते ही लोकायुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।