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Ranchi Land Scam: भू-माफिया कमलेश पर एक और एक्शन! आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज, जल्द होगा गिरफ्तार

बीते दिन जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने भू-माफिया कमलेश कुमार सिंह के आवास पर छापेमारी की थी और इस छापेमारी में कमलेश के आवास से 100 कारतूस बरामद और 1 करोड़ रुपये की नकदी मिली थी। इस मामले में रांची के कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत कमलेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

By Dilip Kumar Edited By: Shoyeb Ahmed Published: Sat, 22 Jun 2024 11:54 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jun 2024 11:58 PM (IST)
भू-माफिया कमलेश कुमार सिंह पर आर्म्स एक्ट के तह FIR दर्ज

राज्य ब्यूरो, कांके/रांची। Ranchi Land Scam जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच के क्रम में भू-माफिया कमलेश कुमार सिंह के आवास से बरामद 100 कारतूस मामले में रांची के कांके थाने में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

अब आरोपित कमलेश की गिरफ्तारी होगी। कमलेश कुमार सिंह का कांके रोड में चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603सी में ईडी ने शुक्रवार को छापा मारा था, जिसमें यह बरामदगी हुई थी।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

कारतूस बरामदगी मामले में कांके थाने में वहां के थानेदार पुलिस निरीक्षक रामकुमार वर्मा के बयान पर ही 21 जून को कांड संख्या 174/2024 में आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

थानेदार ने अपने बयान में लिखा है कि 21 जून की शाम पांच बजकर 10 मिनट पर ईडी ने छापेमारी में 100 कारतूस बरामद किया था। ईडी कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध वारंट लेकर छापेमारी करने पहुंची थी।

ईडी के सहायक निदेशक की उपस्थिति में दो स्वतंत्र गवाहों के सामने कांके थानेदार ने जब्ती सूची बनाकर कारतूस जब्त किया था। छानबीन के क्रम में कारतूस से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।

वर्तमान में फरार है कमलेश कुमार 

एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी के सचिव निखिल अग्रवाल ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि जिस फ्लैट से रुपये व कारतूस मिले हैं, वह वंदना सिंह के नाम से है, जिसे उन्होंने कमलेश कुमार सिंह को किराए पर दे रखा है। उसने अवैध तरीके से कारतूस रखा था, जो आर्म्स एक्ट के तहत दंडनीय है।

ईडी ने शुक्रवार को कमलेश कुमार सिंह के कोकर के मरियमटोली स्थित आवास में छापेमारी के बाद वहां मौजूद स्वजन को हाथों-हाथ समन देकर कमलेश को 22 जून को ईडी के सामने उपस्थित कराने के लिए कहा था। इसके बावजूद कमलेश 22 जून को ईडी कार्यालय नहीं पहुंचा है। वह वर्तमान में फरार है, जिसकी जांच एजेंसी को तलाश है।

ईडी के रडार पर पहले से था, अब रांची पुलिस भी कर रही तलाश

भूमि माफिया कमलेश कुमार सिंह ईडी के रडार पर पहले से था। अब रांची पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी है। शुक्रवार को छापेमारी में अवैध तरीके से उसके आवास पर रखे गए 100 कारतूस बरामदगी के बाद भी कांके पुलिस ने कमलेश का इंतजार किया था, लेकिन वह फरार रहा।

ईडी ने तो उसे पहले से रडार पर रखा है, अब रांची पुलिस भी आर्म्स एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार करेगी। ईडी सूत्रों की मानें तो अगर वह जल्द से जल्द आत्मसमर्पण नहीं करता है तो फरारी की स्थिति में ईडी उसकी चल-अचल संपत्ति को जब्त करेगी।

कमलेश के विरुद्ध पूर्व में भी कांके थाने में की थी शिकायत

जमीन माफिया कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध कांके के पूर्व अंचलाधिकारी ने भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी थी। कांके थाने में 27 नवंबर 2020 को दर्ज प्राथमिकी में भी कमलेश के विरुद्ध कांके थाने की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी।

कांके के तत्कालीन अंचलाधिकारी ने 10 जुलाई 2021 को कांके थाने में दिए आवेदन में इसका जिक्र भी किया था।

उन्होंने आवेदन में बताया था कि नगड़ी मौजा के खाता संख्या 136 के प्लाट संख्या 2308 में 0.39 एकड़ व 2381 में 20.20 एकड़ नदी की भूमि तथा खाता संख्या 142 के प्लाट संख्या 2309 में 82 डिसमिल बीएयू कांके के लिए अर्जित जमीन पर रीवर व्यू गार्डेन के प्रोपराइटर कमलेश कुमार के माध्यम से समतलीकरण कर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है।

इस मामले में 27 नवंबर 2020 को भी कांके थाने में कांड संख्या 237/2020 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी उसके माध्यम से उपरोक्त भूमि पर जेसीबी से नदी के अंश भाग तथा बीएयू कांके की अर्जित भूमि पर समतलीकरण का कार्य जारी है। कमलेश कुमार फिर से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रहा है।

अंचलाधिकारी ने थानेदार को निर्देश दिया था कि उक्त भूमि पर समतलीकरण पर रोक लगाकर भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण या निर्माण कार्य न हो, इसकी निगरानी सुनिश्चित करें। इसके बावजूद कांके थाने की पुलिस ने कमलेश कुमार सिंह के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी, जिसके चलते उसकी अवैध गतिविधियां पूरे क्षेत्र में जारी रही थी।

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