Ranchi Land Scam: छवि रंजन, विष्णु अग्रवाल, प्रेम व उनके सहयोगियों पर आज ED करेगी चार्जशीट
रांची में जमीन घोटाले के मामले में ईडी आज चार्जशीट करेगी। यह ईडी की दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले सेना के उपयोग वाली जमीन मामले में चार्जशीट की थी। चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन की खरीद-बिक्री फर्जी तरीके से हुई थी। इससे रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन न्यूक्लियस माॅल के संचालक विष्णु अग्रवाल नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश सहित कई शामिल थे।
By Arijita SenEdited By: Arijita SenUpdated: Fri, 01 Sep 2023 09:20 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में शुक्रवार को ईडी चार्जशीट करेगी। जमीन घोटाले में ईडी की यह दूसरी चार्जशीट होगी। इसके पूर्व ईडी ने सेना के उपयोग वाली जमीन मामले में चार्जशीट की थी।
सभी आरोपित जेल में हैं बंद
चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, न्यूक्लियस माॅल के संचालक विष्णु अग्रवाल, नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश, सहयोगी भरत प्रसाद, राजेश राय, इम्तियाज अहमद, अफसर अली उर्फ अफ्सू खान व अन्य पर आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी की है। सभी आरोपित जेल में बंद हैं।
तीन जुलाई के बाद चार आरोपित हुए गिरफ्तार
जमीन घोटाले में तीन जुलाई के बाद चार आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। तीन जुलाई को भरत प्रसाद व राजेश राय की गिरफ्तारी हुई थी। 31 जुलाई को ईडी ने न्यूक्लियस माॅल के संचालक विष्णु अग्रवाल व 11 अगस्त को प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था।हालांकि, प्रेम प्रकाश को ईडी ने गत वर्ष 25 अगस्त को ही अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया था, उसी समय से वह जेल में है। अब ईडी ने 11 अगस्त को जमीन घोटाले में भी उसकी गिरफ्तारी की।
छानबीन में पता चला था कि राजेश राय व भरत प्रसाद ने गलत तरीके से चेशायर होम रोड की उक्त एकड़ जमीन पर कब्जा किया था। उक्त जमीन का खाता नंबर 37 व प्लाट नंबर 28 है।
राजेश राय ने अपने सहयोगियों की मदद से एक फर्जी डीड 184/1948 बनाया और उसका पावर ऑफ अटार्नी गलत तरीके से इम्तियाज अहमद व भरत प्रसाद को दे दिया। ईडी ने गत 14 अप्रैल को इम्तियाज अहमद को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय से ही वह जेल में है।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।