Ranchi Land Scam: बढ़ती जा रही IAS छवि रंजन की मुश्किलें, झारखंड हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल देने से किया इनकार
Ranchi Land Scam रांची में जमीन घोटाला के मामले में आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र ईडी की जांच पूरी कर लेने के बाद दाखिल किया गया। ऐसे में डिफॉल्ट बेल नहीं दिया जा सकता।
By Jagran NewsEdited By: Arijita SenUpdated: Thu, 05 Oct 2023 09:57 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। Ranchi Land Scam: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका (डिफाल्ट बेल) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने छवि रंजन को राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
इस वजह से IAS को नहीं मिली डिफॉल्ट जमानत
सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से कहा गया कि जिस मामले में छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने जांच पूरी करते हुए वर्ष 2022 में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जिस पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।
दूसरे मामले में भी जांच पूरी कर ली गई है। ऐसे में सही समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने का हवाला देकर प्रार्थी को डिफाॅल्ट जमानत नहीं दी जा सकती है।
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छवि रंजन लगा रहे जमानत की गुहार
अदालत ने ईडी की दलील को सही मानते हुए छवि रंजन की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि छवि रंजन की ओर से ईडी कोर्ट से डिफाल्ट जमानत खारिज किए जाने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।छवि रंजन ने निचली अदालत में ईडी के आरोपपत्र में त्रुटि होने और निर्धारित समय से चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर जमानत देने की गुहार लगाई थी।
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