Ranchi News: हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार का जुर्माना लगा
अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने दीपक मिस्त्री हत्याकांड में सुनवाई करते हुए शिवा दिगार उर्फ शिवा सहिस उसकी पत्नी रीता देवी एवं उसका भाई बिरजू सहिस को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त गोंदा थाना क्षेत्र के गांधीनगर का रहने वाला है।
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त मनीष रंजन की अदालत ने दीपक मिस्त्री हत्याकांड में सुनवाई करते हुए शिवा दिगार उर्फ शिवा सहिस उसकी पत्नी रीता देवी एवं उसका भाई बिरजू सहिस को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजायाफ्ता अभियुक्त गोंदा थाना क्षेत्र के गांधीनगर का रहने वाला है। अभियोजन की ओर से सूचक के अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने सुनवाई पूरी की। तीनों अभियुक्तों ने दीपक मिस्त्री को सरिया से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था।
बेटी को परेशान करने की शिकायत लेकर गया था पिता
इलाज के दौरान छह जनवरी 2016 को उनकी मृत्यु हो गई थी। घटना 10 दिसंबर 2015 को हुई थी। हत्या मामले को लेकर गोंदा थाना में हेमंती देवी ने नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिवक्ता ने बताया कि हेमंती देवी की पुत्री ट्यूशन पढ़कर घर आ रही थी।रास्ते में गांधीनगर के ही शिवा व बिरजू ने उससे छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पर हेमंती देवी के बेटे दीपक व विजय शिवा के घर पूछने गए थे। इसी बात को लेकर पूरे परिवार ने मिलकर दीपक पर सरिया से हमला कर दिया था।
मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जांच अधिकारी नवल किशोर तिवारी सहित आठ गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। जिसके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं हत्याकांड में संलिप्त निशा देवी बहस के दौरान फरार हो गई। जबकि कुसमी देवी की मृत्यु ट्रायल के दौरान हो गई थी।
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