Ranchi News: रांची नगर निगम में सीनियर सिटिजन का मामला फंसा, यह बड़ी परेशानी आई सामने; अब कैसे मिलेगी छूट?
Ranchi News रांची नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर सीनियर सिटिजन दिव्यांग ट्रांसजेंडर व आर्म्ड फोर्स से संबंधित लोगों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गई है लेकिन आनलाइन भुगतान के दौरान सीनियर सिटीजन का विकल्प ढूढ़ने में ही लोगों के पसीने छुट जा रहे हैं। जिससे संबंधित लोगों को इसका लाभ उठाने में परेशानी हो रही है।
जागरण संवाददाता, रांची। Ranchi News: रांची नगर निगम की ओर से होल्डिंग टैक्स के भुगतान पर सीनियर सिटिजन, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व आर्म्ड फोर्स से संबंधित लोगों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट देने की घोषणा की गई है, लेकिन आनलाइन भुगतान के दौरान सीनियर सिटिजन का विकल्प ढूढ़ने में ही लोगों के पसीने छुट जा रहे हैं।
जिससे संबंधित लोगों को इसका लाभ उठाने में परेशानी हो रही है। वहीं निगम वित्तीय वर्ष 2024-25 के होल्डिंग टैक्स का 30 जून तक एकमुश्त ऑनलाइन भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा भी की है। ऐसे में सीनियर सिटिजन, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर व आर्म्ड फोर्स से संबंधित लोगों को कुल 15 प्रतिशत छूट का लाभ मिलना चाहिए।
ऑनलाइन भुगतान में फंस रहा मामला
एक सीनियर सिटिजन ने बताया कि ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया उनकी समझ से परे है। इसलिए वे निगम के जन सुविधा केंद्र में ही होल्डिंग टैक्स का भुगतान करते हैं। एक बुजुर्ग सुनील सिंह ने बताया कि रिकॉर्ड में सुधार कराने में निगम के ग्राउंड फ्लोर से छठी मंजिल तक चक्कर लगाना पड़ता है। नाम, पता या मोबाइल नंबर में सुधार कराने में तीन-चार माह लग जाते हैं। ऐसे में सीनियर सिटिजन के नाम पर पांच प्रतिशत की छूट मिलने की बात आसान नहीं है।वेबसाइट पर उपलब्ध है सुविधा, अपलोड करने होंगे संबंधित दस्तावेज: अधिकारी
इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी मुकेश कुमार रंजन कहते हैं कि निगम की वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध है। म्यूनिसिपल सर्विसेस डाट झारखंड डाट जीओवी डाट इन पर क्लिक करें इसके बाद पे प्रोपर्टी टैक्स पर क्लिक करें।फिर 15 डिजिट का होल्डिंग नंबर दर्ज कर सर्च करें। इसके बाद ओनर डिटेल्स का पेज खुलेगा। सभी जानकारी अपलोड करने के बाद एक नया पेज खुलेगा यहां सीनियर सिटिजन, स्पेशियली एबलड व आर्म्ड फोर्स का विकल्प चुनने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत संबंधित दस्तावेज अपलोड नहीं होने पर निगम कार्यालय में भी संबधित दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जांच के बाद सही पाए जाने पर पांच प्रतिशत अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर आनलाइन भुगतान में अभी तक सीनियर सिटिजन का विकल्प नहीं मिल रहा।यह भी पढ़ेंNitish Kumar: नीतीश कुमार तो ऐसे न थे! मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी को खूब सुनाया; सियासत तेज
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