झारखंड के ITI संस्थानों को सख्त निर्देश, अगर नहीं सौंपी इंस्ट्रक्टर की लिस्ट तो रद्द हो सकती है मान्यता
राज्य के वैसे सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो कार्यरत अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टर) की जानकारी नहीं देंगे उनकी मान्यता रद की जाएगी। भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने इसे लेकर सख्त निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि इस दौरान बिना कोई प्रक्रिया पूरी किए ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को भी पत्र लिखा है।
By Neeraj AmbasthaEdited By: Shashank ShekharUpdated: Mon, 11 Sep 2023 09:44 PM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: भारत सरकार के प्रशिक्षण महानिदेशालय ने सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान(ITI) को सख्त निर्देश दिया है।
प्रशिक्षण महानिदेशालय ने कहा कि जितने भी सरकारी और निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, उन्हें कार्यरत अनुदेशकों (इंस्ट्रक्टर) की जानकारी देनी होगी, अगर ऐसा नहीं करते तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक, नामांकन से पहले अभियान चलाकर यह कार्रवाई की जाएगी।
प्रशिक्षण महानिदेशालय ने राज्य सरकार के श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही सभी सरकारी तथा निजी संस्थानों को यूनिट तथा ट्रेड वाइज अनुदेशकों की जानकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से देने का निर्देश जारी किया है।
साथ ही इसमें लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के विरुद्ध अपने स्तर से भी कार्रवाई करने को निर्देश दिया है।
NCVT-MIS पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य
दरअसल, सभी सरकारी तथा निजी आईटीआई को अपने अनुदेशकों की जानकारी अनिवार्य रूप से एनसीवीटी-एमआईएस पोर्टल पर देना है।इसकी समीक्षा में यह बात सामने आई कि पूरे देश के आईटीआई द्वारा 98,775 अनुदेशकों के बारे में ही आवश्यक जानकारी पोर्टल पर अपलोड की गई, जबकि संस्थानों में स्वीकृत पदों की संख्या लगभग दो लाख सात हजार है।प्रशिक्षण महानिदेशालय का मानना है कि संस्थानों में बड़ी संख्या में अनुदेशकों के पद रिक्त हैं। इस कारण से उनके द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं, लेबर, टेक्सटाइल तथा स्किल डवलपमेंट की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसे गंभीर स्थिति मानते हुए आईटीआई में दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया है।
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