Extreme Bar Case : एक्सट्रीम बार कांड में सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस, चारों आरोपियों को हफ्ते भर में मिली जमानत
रांची सिविल कोर्ट ने रेडिशन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में हुए डीजे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार बार संचालक सहित अन्य को जमानत दे दी है। डीजे हत्याकांड की घटना 26 मई को रात हुई थी जिसमें संदीप प्रमाणिक उर्फ डीजे सैंडी की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की गई। केस डायरी में ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके बाद आरोपियों को बेल मिल गई।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची सिविल कोर्ट से रेडिशन ब्लू के सामने एक्सट्रीम बार में हुए डीजे हत्याकांड मामले में गिरफ्तार बार के संचालक सहित अन्य को बड़ी राहत मिली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने बार के संचालक विशाल, उदय सिंह, पंकज अग्रवाल और रवि कुमार को जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है।
घटना 26 मई को रात हुई थी, जिसमें संदीप प्रमाणिक उर्फ डीजे सैंडी की मौत हो गई थी। जिसके बाद 28 मई को पुलिस ने मारपीट के आरोप में बार के मालिक उदय शंकर सिंह, बार के लीज होल्डर विशाल सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
इसके बाद इनकी ओर से अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता समीर अखौरी ने बताया कि न्यायिक दंडाधिकारी शंभू महतो की अदालत में चारों की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की गई। केस डायरी में ऐसा कुछ नहीं मिला, जिससे आरोपितों को जेल में रखा जाए। पुलिस ने पुख्ता सबूत नहीं दिया इसके आधार पर अदालत में जमानत की सुविधा प्रदान कर दी।
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