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पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को हाईकोर्ट से राहत, सजा पर लगी रोक; जानें क्या है पूरा मामला

1999 में झारखंड ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ताकि वह ओडिशा से आगामी लोकसभा व विधान सभा के चुनाव लड़ सकें। घोटाला मामले में दिलीप रे को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

By Jagran News Edited By: Shashank Shekhar Updated: Mon, 08 Apr 2024 08:10 PM (IST)
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पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को हाईकोर्ट से राहत, सजा पर लगी रोक; जानें क्या है पूरा मामला (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली/रांची। 1999 में झारखंड ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में दोषी करार दिए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे की सजा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी ताकि वह ओडिशा से आगामी लोकसभा व विधान सभा के चुनाव लड़ सकें।

घोटाला मामले में दिलीप रे को तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी दिलीप रे के आवेदन को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि अगर दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया तो बाद में बरी होने की स्थिति में इसके अपरिवर्तनीय परिणाम होंगे।

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