कुरान बांटने के आदेश से चर्चा में आई ऋचा भारती पहुंची HC, पुलिस के खिलाफ क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल
12 जुलाई को सोशल साइट पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में ऋचा को जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटने का आदेश दिया था
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Updated: Fri, 18 Oct 2019 03:40 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। कुरान बांटने की शर्त पर जमानत पाने के आदेश्ा से देशभर में सुखिर्यों में आई छात्रा ऋचा भारती एक बार फिर झारखंड हाई कोर्ट पहुंची हैं। उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिट याचिका दायर कर ऋचा ने न्याय की गुहार लगाई है। याचिका में तत्कालीन रांची के पिठोरिया थाना प्रभारी, एएसपी और ग्रामीण एसपी पर कार्रवाई की मांग की गई है। अपनी याचिका में ऋचा ने कहा कि इस मामले में इन अधिकारियों की भूमिका सही नहीं थी। इन अधिकारियों ने उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसके लिए तीनों पुलिस अफसरों पर एफआइआर दर्ज की जानी चाहिए।
सोशल साइट पर धर्म विशेष पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने से बाद चर्चा में आई ऋचा भारती ने झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को न्याय की गुहार लगायी। उसने याचिका में कहा है कि उसने सिर्फ एक पोस्ट शेयर किया और जवाब दिया, जिस पर पुलिस अफसरों से उसे जेल में डाल दिया। लेकिन, उसके साथ अभद्र व्यवहार, महिला सम्मान को ठेस, गाली-गलौज करने की शिकायत की गई , जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इधर ऋचा भारती की मां ने भी झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर अपना मोबाइल वापस करने की गुहार लगाई है। ऋचा की मां का आरोप है कि पिठोरिया थाना प्रभारी ने उस प्रकरण के दौरान उसका मोबाइल जब्त किया था, जो अब तक वापस नहीं किया। कोर्ट में मोबाइल वापस दिलाने संबंधी याचिका दाखिल की गई है।
विवादित पोस्ट पर भेजा गया था जेल
इस साल 12 जुलाई को सोशल साइट पर विवादित पोस्ट शेयर करने के आरोप में ऋचा को तब जेल भेज दिया गया था। जिसके बाद उन्हें जमानत देते हुए कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटने का आदेश दिया था। इससे विवाद और बढ़ गया और ऋचा देशभर में चर्चा में आ गईं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला वापस ले लिया था।
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