रांची में दो महीने के लिए लागू धारा-144, इन जगहों पर लगाए गए कड़े प्रतिबंध; इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला
झारखंड की राजधानी रांची में 10 मई तक धारा-144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान धरना-प्रदर्शन व जुलूस-रैली पर रोक लगी रहेगी। प्रतिबंध मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (60 दिन) या आगामी आदेश तक शहर के सात स्थानों पर लागू रहेगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।
जागरण संवाददाता, रांची। अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) उत्कर्ष कुमार ने मंगलवार की दोपहर 12 बजे से 10 मई तक (60 दिन) या आगामी आदेश तक सात स्थानों पर धारा-144 लागू करने का निर्देश दिया है। इस समयावधि में बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
इन चीजों पर लगा रहेगा प्रतिबंध
किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलने या चलने पर भी प्रतिबंध होगा।
बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों व कर्मचारियों और न्यायालय कार्य, धार्मिक व अंत्येष्टि कार्यक्रम पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह आदेश जिला प्रशासन की ओर से प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी या बल पर लागू नहीं होगा।
मुख्यमंत्री आवास के समीप प्रदर्शन की है सूचना
अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार, कुछ संगठनों व दलों की ओर से धरना, प्रदर्शन, जुलूस व रैली इत्यादि किए जाने की सूचना है।
वर्तमान में जाकिर हुसैन पार्क की जगह संबंधित आयोजन राजभवन के मुख्य द्वार व कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास के समीप भी हो रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व विधि-व्यवस्था बाधित होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोक परिशांति भी भंग होने की संभावना है।
इन स्थानों पर रहेगी निषेधाज्ञा
- मोरहाबादी स्थित मुख्यमंत्री आवास की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- कांके रोड स्थित पुराना मुख्यमंत्री आवास की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- राजभवन की चारदीवारी से 100 मीटर (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर) की परिधि में।
- झारखंड उच्च न्यायालय की चारदीवारी से 100 मीटर, नए विधानसभा की चारदीवारी से 500 मीटर की परिधि में।
- प्रोजेक्ट भवन व नेपाल हाउस की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में।
- एचईसी धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन की चारदीवारी से 200 मीटर की परिधि में।
यह भी पढ़ें: बेटी के ब्यॉयफ्रेंड ने चलाई थी पिता पर गोली... रांची के पंडरा डबल मर्डर केस का आखिरकार हुआ खुलासा
यह भी पढ़ें: झारखंड HC ने इंस्पेक्टर पद को मूल कोटि का मानने वाले आदेश को किया निरस्त, राज्य सरकार ने 2022 में लिया था निर्णय
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।