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Hemant Soren : सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ लौटे हेमंत सोरेन, अब 13 मई को होगी अंतरिम जमानत पर सुनवाई

Hemant Soren देश में 13 मई से चौथे चरण का चुनाव होना है। इसके मद्देनजर बीते 31 जनवरी से जेल में बंद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका पर फैसला सुनाने में देरी करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अंतरिम रिहाई पर फैसला सुनाने से इनकार कर दिया है।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Fri, 10 May 2024 02:45 PM (IST)
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हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत।
राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। Hemant Soren : झारखंड के पूर्व मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग वाली याचिका अब निरर्थक हो गई है। इसलिए इसका निपटारा किया जाता है। अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन की सभी दलील हाई कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर बहस के दौरान सुना जायेगा।

13 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की संभावना

सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 मई को सुनवाई होने की संभावना है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी गिरफ्तारी के सही बताते हुए हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट ने तीन मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि ईडी (ED) के पास पर्याप्त साक्ष्य हैं और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को गलत नहीं ठहराया जा सकता।

हाई कोर्ट के आदेश को पूर्व सीएम ने दी थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हेमंत सोरेन ने इस आदेश को चुनौती दी है। हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से दो दिन पूर्व जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था।

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