क्या कुछ कम होंगी छवि रंजन की मुश्किलें या फिर सलाखों के पीछे गुजरेंगे दिन? निलंबित IAS की जमानत पर आज सुनवाई
भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। वह चेशायर होम रोड में एक एकड़ की जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित हैं। इससे पहले पांच अक्टूबर को उनके डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई हुई थी। बता दें कि 4 मई को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था।
By Arijita SenEdited By: Arijita SenUpdated: Tue, 17 Oct 2023 09:50 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची। चेशायर होम रोड में एक एकड़ की जमीन की खरीद-बिक्री में फर्जीवाड़ा करने के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की ओर से ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उक्त याचिका पर ईडी कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई निर्धारित है।
पहले कई दफा जमानत याचिका हो चुकी है खारिज
इससे पहले सेना भूमि घोटाला मामले में छवि रंजन की जमानत याचिका ईडी कोर्ट से खारिज हो चुकी है। बता दें कि ईडी सेना भूमि घोटाला और चेशायर होम रोड की एक एकड़ भूमि के मामले की जांच कर रही है।
इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और बड़गाई के राजस्व कर्मचारी सहित 18 लोगों के 22 ठिकानों पर 13 अप्रैल को ईडी ने छापेमारी की थी।
इस दौरान जमीन के फर्जी डीड एवं अन्य कागजात ईडी को मिले थे। छवि रंजन को मामले में संलिप्तता के आधार पर गिरफ्तार किया गया है।यह भी पढ़ें: फिर कोर्ट नहीं पहुंची अमीषा...चेक बाउंस मामले में आज अभिनेत्री को कराना था बयान दर्ज, वकील ने यह कहकर मांग ली मोहलत
कोर्ट से डिफॉल्ट बेल भी नहीं मिला
गौरतलब है कि बीते पांच अक्टूबर को निलंबित आईएएस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें डिफॉल्ट बेल देने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि जिस मामले में छवि रंजन को गिरफ्तार किया गया है, ईडी ने जांच पूरी करते हुए वर्ष 2022 में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जिस पर ईडी कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है।
दूसरे मामले में भी जांच पूरी कर ली गई है। ऐसे में सही समय पर आरोप पत्र दाखिल नहीं करने का हवाला देकर प्रार्थी को डिफाॅल्ट बेल नहीं दिया जा सकता।यह भी पढ़ें: साहिबगंज में अवैध खनन के मामले में ईडी के गवाह विजय हांसदा के बेटे की हादसे में मौत, मैजिक वैन की चपेट में आए युवक
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