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Ranchi: इस योजना के लागू होते ही गांव की सड़कों पर सरपट दौड़ेंगी चमचमाती बसें, इन्हें मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली राज्य की आधे से अधिक आबादी जल्द ही चमचमाती नई बसों का तोहफा मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामी गाड़ी योजना को कैबिनेट की बैठक में पेश करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस योजना के तहत कुल 36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

By Ashish JhaEdited By: Mohit TripathiUpdated: Tue, 17 Oct 2023 11:43 PM (IST)
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आधे से अधिक ग्रामीण आबादी को मिलेगा मुफ्त यात्रा का लाभ।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहनेवाली बड़ी आबादी को मुफ्त यात्रा का लाभ देनेवाली महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री ग्रामी गाड़ी योजना को बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति मिलने की पूरी तैयार कर ली गई है।

इस योजना के तहत 36 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। वर्तमान में इसके लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

इस दिन किया जा सकता है शुभारंभ

योजना को लांच करने के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी बसें नई होंगीं और नई रूटों पर ही चलेंगी। 42 सीट से अधिक की बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा।

इस योजना का शुभारंभ राज्य स्थापना दिवस 15 नवंबर अथवा सरकार गठन के चार वर्ष पूरे होने पर 26 दिसंबर को किया जा सकता है।

ये यात्री फ्री सेवा का उठा सकेंगे लाभ

योजना के तहत आम नागरिकों को बस भाड़ा में भारी रियायत का प्रविधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों (60 से अधिक) छात्र-छात्राओं, ब्दिव्यांग जनों और मानसिक रूप से बीमार, ऊंचा सुनने वाले व्यक्ति, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा पेंशन धारी महिलाओं, मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी नेताओं के लिए किराया में शत-प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

निशुल्क योजना का लाभ प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, नगर निगम तथा नगरपालिका के कार्यकारी अधिकारी, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर ही दिया जाएगा।

शीघ्र अधिसूचित होंगे नए ग्रामीण मार्ग

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के लिए नोडल एजेंसी परिवहन विभाग को बनाया गया है। विभाग में प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित तथा राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदित मार्गों को ही परिवहन विभाग नए ग्रामीण मार्ग के रूप में अधिसूचित करेगा।

इसके लिए राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति व प्रखंड स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष विभागीय मंत्री के अलावा सदस्य के रूप में सचिव, परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त, विभागीय संयुक्त सचिव व विभागीय उप सचिव समिति में होंगे।

जिला स्तरीय समिति में अध्यक्ष के रूप में डीसी, सदस्य के रूप में उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला स्तरीय बस परिवहन एसोसिएशन के प्रतिनिधि, बैंक वित्तीय संस्थान के एलडीएम, जिला परिवहन पदाधिकारी सह सदस्य सचिव जिला स्तरीय समिति होंगे।

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