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Jharkhand News: लालू प्रसाद यादव को नहीं मिलेगी राहत, जमानत के विरुद्ध CBI की याचिका पर जनवरी में सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लालू यादव को मिली जमानत के विरुद्ध सीबीआइ की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई है।

By Jagran NewsEdited By: Paras PandeyUpdated: Wed, 18 Oct 2023 06:18 AM (IST)
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लालू की जमानत के विरुद्ध सीबीआइ की याचिका पर जनवरी में सुन
राज्य ब्यूरो, रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। लालू यादव को मिली जमानत के विरुद्ध सीबीआइ की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी के अंतिम सप्ताह तक के लिए टाल दिया है। बता दें कि न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के आदेश के विरुद्ध याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।
इस दौरान सीबीआइ की ओर से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने त्रुटिपूर्ण अनुमान के आधार पर यह मानकर लालू यादव को जमानत दी है कि चारा घोटाला के अलग-अलग केस की सजा एक साथ चलनी है, न कि एक सजा खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होनी है। बता दें कि पिछली सुनवाई में यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीबीआइ की जल्दी सुनवाई की बेचैनी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीबीआइ ने 14 महीने बाद अपील दाखिल की है और अब तेजी दिखा रही है। 
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