Jharkhand Voting: क्या मतदान के दिन छुट्टी पर वेतन कट जाएगा? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कर दिया सब क्लियर
झारखंड में मतदान के दिन सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नियोजकों को इसका पालन करने का निर्देश दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। इसलिए सभी संस्थानों को इसका ख्याल रखना होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में मतदान के दिन सभी छोटे-बड़े संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य रूप से देना है ताकि सभी कर्मी अपने मताधिकार का प्रयोग करे सकें। झारखंड में पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर तथा दूसरे चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है।
जिस विधानसभा क्षेत्र में जिस तिथि को मतदान होगा, उस तिथि को वहां कर्मियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सोमवार को धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इस प्रविधान को अनिवार्य रूप से लागू कराने को कहा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी संस्थानों के नियोजकों को कहा है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत सभी कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दें। उन कर्मियों में दैनिक मजदूर भी सम्मिलित हैं। उन्होंने श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए।
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-ख के तहत चुनाव के दौरान मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी संस्थान में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रविधान है। इस प्रविधान का उल्लंघन करनेवाले नियोजकों के विरुद्ध दंड का भी प्रविधान है।
बैठक में श्रमायुक्त संजीव कुमार बेसरा, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डा. नेहा अरोड़ा, संदीप सिंह, संयुक्त श्रम आयुक्त राजेश प्रसाद, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी देवदास दत्ता सहित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय एवं श्रम विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।
दूसरे जिला या विस क्षेत्र में मतदाता है तो भी देना होगा अवकाश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि कोई कर्मचारी दूसरे जिला या विधानसभा क्षेत्र का मतदाता है तो उसे भी संबंधित संस्थानों और प्रतिष्ठानों को सवैतिनिक अवकाश देना होगा। जैसे, यदि कोई मतदाता रांची में किसी संस्थान में कार्यरत है और वह पाकुड़ में मतदान करने जाना चाहता है तो उसे भी समय से अवकाश देना नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि चुनावआयोग का फोकस हर तरह के संस्थानों में कार्यरत लोगों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश सुनिश्चित कराने पर है। पिछलेचुनाव में कतिपय लोक उपक्रमों में इसे लेकर थोड़ी उहापोह की स्थिति देखी गई थी, लेकिन इस बार अनिवार्य रूप से कर्मियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश देना सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने हर छोटे-बड़े संस्थानों को अपने कर्मियों के साथ अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए अपने संस्थान में गठित वोटर अवेयरनेस फोरम के जरिये सपरिवार मतदान हेतु विभिन्न तरह के मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील भी की है।
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