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पति और सास ने चोरी से बहू के खाने में मिलाया जहर, निवाला मुंह में डालते ही... इस वजह से मां-बेटे ने बनाया ये प्‍लान

पलामू के हैदरनगर से दहेज हत्‍या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ससुरालवालों ने दहेज के लिए एक विवाहिता को जहर देकर मार डाला। मृतका के भाई ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि दहेज के लिए उसकी बहन को ससुराल में खूब कष्‍ट दिया जाता था। दोनों की साल 2018 में शादी हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

By Hydernagar Palamu Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 26 Feb 2024 05:23 PM (IST)
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विवाहिता को जहर देकर मारने का पति व सास पर लगा आरोप।
संवादसूत्र, हैदरनगर (पलामू)। हैदरनगर थाना क्षेत्र के रानीदेवा गांव में विवाहिता की हत्या करने का आरोप उसके ससुराल वालों पर लगा है। हैदरनगर थाना क्षेत्र के रानी देवा गांव निवासी राहुल सिंह की पत्नी गीतांजलि देवी की मौत शुक्रवार की रात कथित जहरीला पदार्थ खाने से हो गई। शुक्रवार की रात गीतांजलि देवी को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद ले जाया गया था।

विवाहिता को खाने में दिया गया जहर

चिकित्सकों ने उसे एमएमसीएच मेदिनीनगर रेफर कर दिया था। बताया जाता है कि मेदिनीनगर पहुंचने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में सूचना मिलने पर गीतांजलि देवी के भाई उंटारी रोड थाना के मलवरिया गांव निवासी लवकुश सिंह मेदिनीनगर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने वहां शहर थाना पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उनकी बहन को खाना में जहर देकर मार दिया गया है। उन्होंने गीतांजलि के पति राहुल सिंह व सास उर्मिला देवी को आरोपित बनाया है।

दहेज के लिए सास और पति देते थे ताना

लव कुश सिंह ने बयान में कहा है कि उन्होंने अपनी बहन गीतांजलि देवी की शादी 2018 में हिंदू रीति रिवाज के साथ रानीदेवा गांव निवासी रामयश सिंह के पुत्र राहुल सिंह के साथ किया था। शादी के बाद सास और पति दहेज नहीं लाने का ताना मारते थे।

वह गीतांजलि देवी को काफी कष्ट देते थे। जिसके बारे में वह बताती थी। वर्ष 2020 में हैदरनगर थाना में गीतांजलि देवी ने आवेदन देकर सास व पति द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाई थी। बाद में सुलह के बाद सभी साथ रहते थे। मगर उनका रवैया में सुधार नहीं हुआ।

पुलिस कर रही है जांच

23 फरवरी को बहन गीतांजलि देवी को जहर देकर मार डाला गया। इस संबंध में प्रशिक्षु डीएसपी सह हैदरनगर थाना प्रभारी राजीव रंजन ने बताया कि मृतका के भाई लवकुश सिंह के शहर थाना को दिए गए फर्द बयान के आधार पर हैदरनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृतका के पति व सास को आरोपित बनाया गया है। उनपर भादवि की धारा 304 बी/34 लगाया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

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