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Rakesh Ojha Murder Case: राकेश ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 6 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

राकेश ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने सभी आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनानेन के साथ उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

By Pranesh Kumar Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Tue, 21 May 2024 03:15 PM (IST)
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राकेश ओझा हत्याकांड में कोर्ट ने सुनाया फैसला

संवाददाता, साहिबगंज। Rakesh Ojha Murder Case जैप नौ के जवान व ओझा टोली निवासी राकेश ओझा हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने रामजी यादव, सोनू यादव, अमित यादव, गदर यादव, अमित कुमार सिंह व लाल बाबू यादव को मंगलवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। साक्ष्य नहीं मिलने पर कोर्ट ने रोहित कुमार मंडल को बरी कर दिया। जैप जवान राकेश ओझा 23 जून 2022 को अपनी बीमार मां से मिलने अपने घर जा रहे थे।

रंगोली रेस्टोरेंट के समीप रात करीब 10 बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद काफी बवाल हुआ था। आक्रोशित लोगों ने ओझा टोली में सड़क जाम कर दिया था।

आंदोलनकारी दोषियों को सजा देने की कर रहे थे मांग

आंदोलनकारी दोषियों को सजा देने व राकेश ओझा को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा तथा तत्कालीन एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा जामस्थल पर पहुंचे थे।

राकेश ओझा के स्वजनों की बात पुलिस विभाग के वरीय अधिकारियों से कराई थी तब जाम समाप्त हुआ था। मामले में लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों का बयान दर्ज कराया।

इनके खिलाफ दर्ज कराया था मामला

इस मामले में मृतक के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश ओझा के बयान पर रामजी यादव, लालबाबू यादव, सोनू यादव, अमित यादव व गदर यादव के खिलाफ नामजद मामला दर्ज कराया गया था। वादी ने पुलिस को दोबारा दिए बयान में अमित कुमार सिंह, रोहित मंडल व सुमन मंडल का नाम लिया था।

पुलिस जांच में ये सामने आया

पुलिस की जांच के दौरान अमित कुमार सिंह की भी संलिप्ता सामने आयी। अमित कुमार सिंह लोहंडा का रहनेवाला है जबकि शेष अभियुक्त पुरानी साहिबगंज के रहनेवाले हैं। आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर मृतक के पिता बासुदेव ओझा ने संतोष जताया है।

उन्होंने कहा कि आरोपितों को सजा दिलाने के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना होता तो वह जाते। हालांकि, मृतक की मां श्यामा देवी का कहना है कि आरोपितों को फांसी की सजा होती तो उनके कलेजे को ठंडक मिलती।

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