Simdega Crime: जुनास सोरेंग हत्याकांड का आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
सिमडेगा में पीडीजे राजकमल मिश्र की अदालत ने महाबुआंग थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 4-18 के तहत हत्या के आरोपित किरोम सुरीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने उसे 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
By Vachaspati MishraEdited By: Yashodhan SharmaUpdated: Thu, 15 Jun 2023 12:12 AM (IST)
जागरण संवाददाता, सिमडेगा: झारखंड के सिमडेगा में पीडीजे राजकमल मिश्र की अदालत ने महाबुआंग थाना क्षेत्र अंतर्गत कांड संख्या 4-18 के तहत हत्या के आरोपित किरोम सुरीन को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
अदालत ने उसे 10 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।युवक किरोम महाबुआंग बड़काटोली का रहने वाला है। कांड में अनुसंधानकर्ता पुअनि रविंद्र कुमार थे। अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में पैरवी की।
2018 का है मामला
उनके द्वारा कुल 12 गवाहों की पेशी कराई गई। घटना 10 मार्च 2018 की है। सुबह 7 बजे किरोम सुरीन ने जुनास सोरेंग को बहंगा से मारकर घायल कर दिया था।इलाज के दौरान मौत
11 मार्च को शाम 4 बजे इलाज के क्रम में जुनास की मृत्यु हो गई थी। इसके शव को दफना भी दिया गया था। इसके बाद मृतक जुनास की पत्नी एसरेन सुरीन ने थाने में मामला दर्ज कराया।इसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम कराया। आरोपित किरोम सुरीन को गिरफ्तार किया था।
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