Sukhram Oraon: चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव को कोर्ट ने दी राहत, इस मामले में अदालत ने किया बरी
11 सितंबर 2011 को झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव (Chakradharpur MLA Sukhram Oraon) ने रेल रोको आंदोलन (Rail Roko Andolan case) के तहत रेलवे ट्रेक को जाम कर दिया था और चक्रधरपुर रेलवे मुख्य लाईन को अपने समर्थकों के साथ जाम किया था। अब इस मामले में विधायक सुखराम उरांव को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है।
संवाद सहयोगी, चाईबासा। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव को चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत मिल गई है। 2011 के रेल रोको आंदोलन में शामिल सुखराम उरांव को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने मंगलवार को बरी कर दिया है।
11 सितंबर 2011 को सुबह 7.45 से 10.30 बजे तक चक्रधरपुर रेलवे मुख्य लाईन को अपने सौ समर्थकों के साथ झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले सुखराम उरांव ने रेल रोको आंदोलन के तहत रेलवे ट्रेक को जाम कर दिया था।
चक्रधरपुर रेलवे पुलिस ने मामला किया दर्ज
इसको लेकर चक्रधरपुर रेलवे पुलिस पोस्ट में 174 ए रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसमें 10 नामजद लोगों में से 8 लोगों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांग ली थी जिसकी वजह से उन लोगों के केस को खत्म कर दिया गया था।जबकि सुखराम उरांव व दारे बोदरा उर्फ गोरखनाथ बोदरा के ऊपर ट्रायल चला था। मंगलवार को चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव के अधिवक्ता अंकुर चौधरी एमपी-एमएलए कोर्ट व दारे बोदरा के अधिवक्ता केशव प्रसाद ने रेलवे कोर्ट में मामले को रखा जिसमें दोनों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया।
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