Rahul Gandhi से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई 6 सितंबर को, आप भी जानिए क्या है पूरा मामला
कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 6 सितंबर तय की है। मामला वर्ष 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के साथ कोर्ट पहुंचे थे।
जागरण संवाददाता, चाईबासा । कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में चाईबासा के एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 6 सितंबर तय की है।
सोमवार को राहुल गांधी की ओर से झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर अपने अधिवक्ता सुभाष मिश्रा के साथ कोर्ट पहुंचे और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के समक्ष प्रस्तुत किया।
इस पर परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की, जिसके बाद अदालत ने 6 सितंबर को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
बता दें कि यह मामला वर्ष 2018 में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
इस संबंध में चाईबासा निवासी भाजपा नेता प्रताप कटियार ने 9 जुलाई 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में चाईबासा कोर्ट ने अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।
इस पर संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ। राहुल गांधी की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद मार्च 2024 में उनकी याचिका निष्पादित कर दी गई। इसके चलते 6 अगस्त 2025 को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से चाईबासा कोर्ट आना पड़ा था।
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