Chaibasa News: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
टोकलो में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के छह अभियुक्तों को मंगलवार को चाईबासा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमप्रकाश के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
By Sudhir PandeyEdited By: Prateek JainUpdated: Tue, 20 Dec 2022 09:54 PM (IST)
चाईबासा, जागरण संवाददाता: पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो में नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुराचार के छह अभियुक्तों को मंगलवार को चाईबासा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमप्रकाश के न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने जिन अभियुक्तों को सजा सुनाई है उनमें चुनमुन केराई, विजय बांकिरा, रावकन केराई, राजकुमार तांती, महेंद्र बांकिरा और चन्दन हांसदा शामिल हैं। इन अभियुक्तों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। न्यायाधीश ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत में इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार ने पैरवी की थी।
दुष्कर्मियों ने जान से मारने की दी थी धमकी
घटनाक्रम के अनुसार टोकलो के एक गांव में 4 अप्रैल 2020 को 17 वर्षीय लड़की शौच के लिए गई थी। इस दौरान मागुरदा गांव के रहने वाले चुनमुन केराई, विजय बांकिरा, रावकन केराई, राजकुमार तांती, महेंद्र बांकिरा और चन्दन हांसदा ने उसे दबोच लिया। इसके बाद बारी-बारी से छह युवकों ने लड़की के साथ दुष्कर्म और कुकर्म किया और किसी को बताने पर गोली मार देने की धमकी दी थी। पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया था।पीड़िता ने मौसी के साथ जाकर दर्ज कराई थी प्राथमिकी
घटनास्थल से लौटने के बाद पीड़िता ने अपनी मौसी को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद मौसी के साथ टोकलो थाने में आकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामले में जांच शुरू करते हुए सभी छह अभियुक्तों को उनके गांव से ही नौ अप्रैल 2020 को गिरफ्तार कर लिया था।यह भी पढ़ें- Palamu: प्रधानाध्यापक की गंदी बात- छात्राओं को स्केल से करता था दुपट्टा हटाने के इशारे, जांच के बाद गिरफ्तार
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