आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित नहीं रख पाई मोदी सरकार : मुकेश बिरुवा
जागरण संवाददाता चाईबासा अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उपाध्यक्ष मुकेश बिरुवा ने एक प्रेस
जागरण संवाददाता, चाईबासा : अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के उपाध्यक्ष मुकेश बिरुवा ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 11,27,446 आदिवासियों को जंगल से खदेड़ने का आदेश दिया है जिसमें झारखंड के 27,809 आदिवासी परिवार शामिल हैं। अदालत में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में कहा गया था कि जो आदिवासी वनाधिकार कानून के तहत जंगल पर अपनी दावेदारी साबित नहीं कर पाएं, उन्हें 'वनभूमि पर कब्जा' करके रहने वाला माना जाए। केंद्र सरकार के दो मंत्रालयों को इस मामले में जवाब देना था। निर्णायक मौके पर सरकार की तरफ से वकील ही चंपत हो गए। बाकी जो सुनवाई हुई, उसमें सरकार ने आदिवासियों के पक्ष में कमजोर दलीलें पेश की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बजाए मोदी सरकार दोषी है। मोदी सरकार आदिवासियों के अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड नहीं कर पाई थी, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के मद्देनजर अध्यादेश लाना पड़ा था। इन्हें सिर्फ धन्नासेठों की फिक्र है। मोदी सरकार को जरा भी फिक्र है तो आदिवासियों के पक्ष में फौरन अध्यादेश लाना चाहिए। वैसे भी चुनाव का समय है, पूरे देश में आदिवासी इस मुद्दे पर गोलबंद होकर सबक सिखाने के लिए भी तैयार हैं।