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चुनाव से पहले राहुल गांधी को झटका, 6 साल पुराने मामले में अब लगाने होंगे कोर्ट के चक्‍कर

कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी की मुश्‍किलें खत्‍म नहीं हो रही हैं। झारखंड के चाईबासा में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस दिन साल 2018 के एक मामले में सुनवाई होनी है। उनके खिलाफ यह मामला भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने दर्ज कराया था।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 18 Mar 2024 09:38 AM (IST)
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कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, चाईबासा। लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का एलान होने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। झारखंड में चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने राहुल गांधी को 27 मार्च, 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ऋषि कुमार की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश जारी किया है। 

साल 2018 का है मामला

मामला साल 2018 का है। उस दौरान नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है। उस वक्‍त भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

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