सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस पर 11 अप्रैल से लगाई जाएगी वैक्सीन, जानें इसके लिए जरूरी गाइडलाइंस
कोरोना की बढ़ती रफ्तार को थामने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 11 अप्रैल से सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तो इसके लिए क्या हैं नियम और शर्तें जानेंगे इसके बारे में।
By Priyanka SinghEdited By: Updated: Thu, 08 Apr 2021 11:39 AM (IST)
सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में और तेजी लाने के लिए सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस पर टीका लगाने की अनुमित दे दी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100 एलिजिबल इंप्लॉइज वाले सरकारी या प्राइवेट वर्क प्लेस में 11 अप्रैल से स्पेशल कैंप लगाकर वैक्सीन लगाई जा सकेगी।
केंद्र ने जारी की गाइडलाइंस1. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस के इंप्लॉयर्स और मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर 11 अप्रैल से वहां वैक्सीनेशन सेंटर शुरू कर सकते हैं।
2. केंद्र सरकार ने इस संबंध में गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसके लिए पर्याप्त तैयारी करने को कहा है। केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के कर्मचारी ही टीका लगाने के पात्र होंगे।3. वर्क प्लेस में एलिजिबिल इंप्लॉइज के अलावा उनके परिवार के सदस्यों या किसी भी बाहरी व्यक्ति को टीका लगाने की अनुमति नहीं होगी।
4. कम से कम 50 इंप्लॉइज के रजिस्ट्रेशन के बाद वर्क प्लेस पर वैक्सीनेशन सेशन का आयोजन करने को कहा गया है।ऐसे संस्थान को कम से कम 15 पहले वैक्सीनेशन सेशन के आयोजन की जानकारी देनी होगी, जिससे उस दिन अधिकतम इंप्लॉई मौजूद रहें। सरकारी और प्राइवेट वर्क प्लेस में टीका लगाने के लिए जरूरी इंप्लॉइज को तैनात करने की जिम्मेदारी उस इलाके के नजदीकी सरकारी और प्राइवेट कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर की होगी।
5. ऑर्गनाइजेशन का एक सीनियर मेंबर नोडल अधिकारी होगा, जो सरकारी या प्राइवेट कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। को-विन पोर्टल के साथ ही मौके पर भी रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा होगी। डीएम और नगर आयुक्त वर्क प्लेस की पहचान करेंगे।सरकार का ये फैसला काफी सराहनीय है इससे ऑफिस जाने वाले लोगों को टीकाकरण के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही कोरोना की बढ़ती रफ्तार को भी थामने में मदद मिलेगी।
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