सड़क किनारे गलत तरीके से की पार्किंग तो फिर ढूंढते रह जाएंगे अपनी कार, पुलिस ले सकती है ये एक्शन
No parking and Towing Fine अगर आप कार चलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नो पार्किंग वाले एरिया में अगर आप कार खड़ी करते हैं तो जुर्माने के साथ ही गाड़ी को खींचा या टो किया जा सकता है। इससे जुड़े नियम और जुर्माने दोनों हैं।
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नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Car Towing Rules In India: बहुत बार ऐसा होता है कि आपने अपनी गाड़ी किसी दुकान या शॉपिंग मॉल के सामने लगाई हो और वापस आने पर वह आपको नजर न आए। उसके बाद पूछने पर पता चलता है कि नो पार्किंग वाले एरिया में गाड़ी पार्क के कारण इसे उठा (towing) लिया गया है।
यह एक ऐसी समस्या है जिसके बाद आपकी गाड़ी भारी चालान देने के बाद ही छुड़ाई जा सकती है। पर सवाल है कि आखिर गाड़ी टोइंग के लिए कितना जुर्माना देना पड़ता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए आज कार टोइंग (Car Towing) से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं।
कार टोइंग से जुड़े कानून
रोड रेगुलेशन 1989, के सेक्शन 20 के तहत वैसे वाहन जिनको सड़क के किनारे पार्क किया गया हो और उसमें ड्राइवर नहीं है, उसे खींचा या टो किया जा सकता है। खींचे जाने वाले वाहन को किसी क्रेन या दूसरी गाड़ी पर किसी अन्य उपकरण द्वारा खींचा जाता है। हालांकि, वैसी गाड़ियां जो खराब होने की वजह से सड़क पर खड़ी है, रजिस्टर्ड ट्रेलर या साइड कार, या डिलीवरी गाड़ी को इस नियम से बाहर रखा गया है।
इस स्थिति में टो नहीं की जा सकती कार
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सड़क पर खड़ी किसी भी गाड़ी को टो नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कुछ जरूरी नियम है, जिसे जानकार आप बेवजह जुर्माना देने स बच सकते हैं।
1. नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी को सीधा टो नहीं किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक पुलिस किसी गाड़ी को ऐसे देखती है तो उन्हे पहले लाउडस्पीकर से वाहन चालक को चेतावनी देनी होती है और कुछ समय तक इंतजार नहीं करने बाद भी अगर वाहन चालक नहीं आता है तब ही गाड़ी को टो किया जा सकता है।
2. नो पार्किंग में खड़ी गाड़ी में अगर कोईभी व्यक्ति मौजूद है तो उस गाड़ी को टो नहीं किया जा सकता है।अगर गाड़ी पार्क करने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं तो ट्रैफिक पुलिस पहले इसे हटाने के लिए कहेगी औरे फिर बाद में इसपर चालान काटा जा सकता है।
पकड़े जाने पर देना होगा जुर्माना
अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग वाले एरिया में खड़ी है तो मौजूदा नियम के तहत चालान काटा जा सकता है। चालान राशि जगह के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है, लेकिन अनुमान के तौर पर गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (GMDA) वर्तमान में 10 से अधिक टायर वाले भारी वाहनों पर 2,000 रुपये, भारी-मध्यम आकार और अन्य सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए 1,000 रुपये, चार पहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और पार्किंग का उल्लंघन करने के लिए दोपहिया वाहनों के लिए 200 रुपये का शुल्क वसूलता है।
खास बात है कि जुर्माने के लिए बहुत से राज्य UPI पेमेंट, डेबिट या क्रेडिट कार्ड भुगतान की सुविधा भी दे रहे हैं।
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