बेरोजगारों को मालामाल बनाने के लिए नीतीश सरकार ने निकाला ठोस उपाय, चुनाव से पहले 'गेम चेंजर' साबित होगी ये स्कीम

Bihar Government Schemes बेरोजगारों के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा एलान किया है। बिहार सरकार की तरफ एक स्कीम निकाली गई है। इसके तहत बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए दस लाख मिलेंगे। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए शर्तें भी रखी गईं हैं। जानकारी के अनुसार आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए।

By Ravindra Nath Bajpai Edited By: Mukul Kumar Publish:Sun, 23 Jun 2024 05:10 PM (IST) Updated:Sun, 23 Jun 2024 05:10 PM (IST)
बेरोजगारों को मालामाल बनाने के लिए नीतीश सरकार ने निकाला ठोस उपाय, चुनाव से पहले 'गेम चेंजर' साबित होगी ये स्कीम
बेरोजगारों को उद्योग लगाने के लिए मिलेंगे दस लाख

HighLights

  • ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी
  • आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए
  • योजना के अंतर्गत लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा

जागरण संवाददाता, भभुआ। Bihar Government New Scheme मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत 18 से 50 आयु वर्ग के बेरोजगार लोगों को रोजगारपरक बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। उद्योग विभाग द्वारा 50 प्रतिशत तक अनुदान के साथ दस लख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

उद्योग विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदक बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक के पास कम से कम इंटरमीडिएट आईटीआई पालिटेक्निक या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक के पास एक व्यक्तिगत चालू खाता होना चाहिए। जहां स्वीकृत राशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी जाएगी। स्वामित्व के लिए फार्म उद्यमी के व्यक्तिगत पैन की आवश्यकता होती है। चालू खाता प्रस्तावित फार्म के नाम पर होना चाहिए।

आवेदक को अपनी खुद की फार्म या कंपनी स्थापित और पंजीकृत करनी होगी। विकल्पों में स्वामित्व साझेदारी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी संरचनाओं शामिल है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू होगी। विभागीय निर्देश के आलोक में आवेदकों के चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

84 किस्तों में राशि लौटने की सुविधा

Bihar News योजना के अंतर्गत लोगों को 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। शेष ब्याज रहित ऋण दिया जाता है। सात साल यानी 84 किस्तों में राशि लौटानी होगी। पहली किस्त से उद्योग लगाने के लिए शेड निर्माण बिजली और सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध करना है। दूसरी किस्त की राशि मशीन लगाने के लिए दी जाएगी।

तीसरी किस्त की राशि लगाई गई मशीन के ट्रायल के बाद कार्यशील पूंजी के तौर पर दी जाएगी। ताकि उत्पादन शुरू करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। उद्योग विभाग द्वारा इस योजना के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

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