Nitish Kumar: नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा एलान

नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज में किसानों के लिए हर तरह का काम हो रहा है। अब खरीफ फसलों पर किसानों के लिए बड़ा एलान किया गया है। राज्य सरकार (Bihar Government) ने पूर्व वर्षो की तरह वर्ष 2024-25 में अनियमित मानसून सूखे और कम वर्षा की स्थिति में किसानों की फसलों के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया है।

By Sunil Raj Edited By: Mukul Kumar Publish:Thu, 20 Jun 2024 07:58 PM (IST) Updated:Thu, 20 Jun 2024 07:58 PM (IST)
Nitish Kumar: नीतीश ने किसानों को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग, बैठक खत्म होते ही कर दिया बड़ा एलान
किसानों के लिए नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग

HighLights

  • पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 गरीब परिवारों को मिलेंगे अपने आवास
  • मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर की खरीद के लिए 148 करोड़ रुपये
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics राज्य सरकार ने पूर्व वर्षो की तरह वर्ष 2024-25 में अनियमित मानसून, सूखे और कम वर्षा की स्थिति में किसानों की फसलों के लिए डीजल अनुदान स्वीकृत किया है। एक एकड़ की सिचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर किसानों को प्रति लीटर 75 रुपये डीजल अनुदान मिलेगा।

इस मद में 150 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

आठ एकड़ तक की सिंचाई के लिए अनुदान

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डा. एस सिद्धार्थ ने बताया किसानों को एक एकड़ की सिचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के आधार पर प्रति लीटर 75 रूपये के अनुदान मिलेगा। यह सुविधा एक किसान को अधिकतम आठ एकड़ तक की सिंचाई के लिए दी जाएगी।

मुख्य फसल जैसे धान, मक्का, दलहन, तेलहन, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौंधों जैसी खरीफ फसलों में एक ही खेत के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से तीन सिचाईं के लिए अधिकम 2250 रुपये किसानों को मिलेंगे। इसी प्रकार धान का बिचड़ा बचाने और जूट के लिए अधिकतम दो सिंचाई के लिए 1500 रुपये का अनुदान देय होगा।

पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों को मिलेंगे आवास

सात निश्चय-2 के अधीन शहरी गरीबों के लिए पहले चरण में पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों को आवास देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। बिहार आवास बोर्ड की जमीन पर लोक निजी भागीदारी के द्वारा बहुमंजिला आवासों का निर्माण होगा।

पोलिटेकनिक व इंजीनियरिंग कालेजों को उपकरण के लिए राशि

प्रदेश के 46 राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों व राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला, प्रयोगशाला, मशीन, उपकरण, कंप्यूटर की खरीद के लिए 80 करोड़ साथ ही 38 इंजीनियरिंग कालेजों के प्रोयगशाला, मशीनें, उपकरण और कंप्यूटर खरीदने के लिए 68.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यानी कुल 148 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय शक्तियांं बढ़ाई गई

राज्य सरकार के नियमित कर्मियों और उनके आश्रितों के इलाज पर होने वाले खर्च और उनके बिल पर काउंटर साइन करने के लिए और उसकी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए अधिकारियों की शक्तियां बढ़ा दी हैं।

अब एक लाख तक के मेडिकल बिल सिविल सर्जन, एक लाख से ऊपर व 10 लाख से नीचे प्रशासी विभाग और 10 लाख से अधिक के मेडिकल बिल की स्वीकृति वित्त विभाग देगा।

एनसीसीएफ भी सभी जिलों में चना व मसूर की करेगा खरीद

सात निश्चय के तहत नेफेड और राज्य स्तरीय सपोर्टर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अलावा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) भी रबी मौसम 2024-25 से सभी जिलों में चना एवं मसूर खरीद की खरीद कर सकेगा। इसके लिए एनसीसीएफ से करार होगा।

साथ ही मंत्रिमंडल ने खाद्यानों की अधिप्राप्ति के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए 12 करोड़ की राजकीय गारंटी देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

अन्य निर्णय

विद्युत सुधार स्कीम 2006 के तहत मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को अंतरित किए जाने के बाद कर्मचारियों के सेवोत्तर लाभ के मामलों को स्टेट इलेक्ट्रीसिटी ईम्पलाइ मास्टर ट्रस्ट द्वारा आच्छादन सिंचाई योजना को समय पर पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग से तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा लेने की स्वीकृति। निजी नलकूप योजना के तहत 35 हजार निजी नलकूपों के स्थापना के लिए 246 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति। मांड एरिया में जिनके पास 0.04 एकड़ से कम जमीन होगी उनको भी इसका लाभ। वर्ष 2022-23 में पांच लाख से अधिक राशि सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करनेवालों को उस अवधि में ब्याज दिया जायेगा जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में निर्धारित पांच लाख की सीमा से अधिक अंशदान की राशि बिना ब्याज वापस होगी। साथ ही किसी भी वित्तीय वर्ष में सामान्य भविष्य निधि में अंशदान के लिए निर्धारित ऊपरी सीमा को प्राप्त कर लेने या अथवा उसके समीप होने की स्थिति में मूल वेतन का न्यूनतम छह प्रतिशत मासिक अंशदान संबंधी प्रावधान को शिथिल करने के लिए नियमावली में संशोधन। बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी एवं कर्मचारी (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अन्य सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली 2024 स्वीकृत।

यह भी पढ़ें-

KK Pathak: केके पाठक के जाते ही शिक्षा विभाग ने बदल दी एक और चीज, इन अधीकारियों को सौंपा ये काम; पढ़ें डिटेल

Bihar Politics: इधर तेजस्वी को लेकर विजय सिन्हा पेश कर रहे थे सबूत, उधर NHAI के खुलासे ने सबको चौंकाया; सियासत तेज

chat bot
आपका साथी