VKSU: पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का अर्थदंड लगाया है। हाईकोर्ट ने 129 कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। यह मामला 1978 से 2011 के बीच वीकेएसयू के विभिन्न महाविद्यालय में प्राचार्यों की नियुक्ति से जुड़ा है।

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Mohit Tripathi Publish:Fri, 10 May 2024 07:17 PM (IST) Updated:Fri, 10 May 2024 07:17 PM (IST)
VKSU: पटना हाईकोर्ट ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट ने VKSU पर लगाया 10 लाख का जुर्माना। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। पटना हाई कोर्ट ने 5 वर्षों तक अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर 10 लाख का अर्थदंड लगाया है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने अभिषेक पंकज समेत 129 कर्मचारियों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जून को होगी।

यह है पूरा मामला

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक कुमार सिंह, अमरीश राहुल एवं अन्य की ओर से बताया गया कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर वर्ष 1978 से 2011 के बीच वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा की गई थी।

नियुक्ति के बाद इन कर्मचारियों ने योगदान दिया, लेकिन वर्ष 2017 के बाद इन्हें पद से यह कहते हुए हटा दिया गया कि आपकी नियुक्ति वैध तरीके से नहीं की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हटाए जाने के आदेश को इन कर्मचारियों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 16 सितंबर, 2019 को याचिकाकर्ताओं के याचिका को स्वीकृति देते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया था कि इन्हें उनके पद पर योगदान कराते हुए उनके बकाए वेतन का भुगतान कर दिया जाए। एकलपीठ के आदेश को सरकार द्वारा खंडपीठ में चुनौती दी गई।

कोर्ट ने विवि को दिया था ये आदेश

खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए इन सभी को इनके पद पर बहाल कर उनके बकाए का भुगतान करने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन को 13 अप्रैल 2023 को दिया।

खंडपीठ के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन की नींद नहीं खुली। साथ ही इन कर्मचारियों की नियुक्ति नियमित नहीं की गई और न ही इन्हें वेतन आदि का भुगतान किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने दायर किया था अवमानना का मामला

न्याय की आस में याचिकाकर्ताओं ने पुनः अदालती आदेश की अवमानना का मामला दायर किया। हाईकोर्ट ने मामले का अवलोकन कर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा पर 10 लाख का अर्थदंड लगाया है।

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