राजद विधायक के पति की दुष्‍कर्म मामले में बढ़ी मुश्‍क‍िल, नाबालिग लड़की ने कोर्ट को बताई पूरी बात

Bihar Crime राजद की विधायक किरण देवी के पति अरुण सिंह उर्फ अरुण यादव की मुश्‍कि‍ल और बढ़ गई है। संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरोप का गठन। मामला किशोरी से दुष्कर्म का 16 जुलाई को किया था सरेंडर

By Shubh Narayan PathakEdited By:
Updated: Fri, 26 Aug 2022 12:52 PM (IST)
राजद विधायक के पति की दुष्‍कर्म मामले में बढ़ी मुश्‍क‍िल, नाबालिग लड़की ने कोर्ट को बताई पूरी बात
राजद के पूर्व विधायक अरुण यादव। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, आरा। Bihar News: राष्‍ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक अरुण यादव की मुश्‍क‍िल बढ़ती जा रही है। उनके खिलाफ एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप गठ‍ित हो गया है। अरुण यादव भोजपुर जिले के अंतर्गत संदेश विधानसभा सीट से राजद के विधायक रह चुके हैं। दुष्‍कर्म के मामले में फंसने के बाद राजद ने उनकी पत्‍नी किरण देवी को इस सीट से टिकट दिया था। किरण देवी ही फिलहाल इस सीट से विधायक हैं। यह मामला सामने आने के बाद अरुण यादव लंबे समय तक फरार रहे। 

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा ने गुरुवार को संदेश के पूर्व राजद विधायक अरुण यादव के खिलाफ आरोप का गठन किया। पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक अरुण यादव के खिलाफ भादवि की धारा 376 एवं पाक्सो की धारा के तहत आरोप का गठन किया गया है। जबकि, कोर्ट में पूर्व विधायक ने आरोप से इंकार करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत उन्हें झूठे केस में फंसाया गया है।  कोर्ट ने गवाही के लिए आठ सितम्बर को तिथि निर्धारित की थी।

बता दें कि 16 जुलाई को पूर्व विधायक अरुण यादव ने पाक्सो के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार सिंह के कोर्ट में समर्पण किया था।  कोर्ट के आदेश पर पूर्व विधायक को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पाक्सो के विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को नगर थाना अंतर्गत कबीर गंज निवासी युवक के बयान पर अनिता देवी समेत दो लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई गई थी। किशोरी के देह व्यापार कराने वाले गिरोह के चंगुल से भाग कर आरा आने के बाद दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी कराई थी।

पीडि़ता के बयान एवं अनुसंधान के दौरान अमरेश कुमार सिंह समेत अन्य को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस ने अरुण यादव को फरार दिखाते हुए अन्य के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में समर्पित किया था। पूर्व विधायक के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे ने बताया कि 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट द्वारा आरोपी अनीता देवी, संजीत कुमार, अमरेश कुमार सिंह व संजय कुमार उर्फ संजय पासवान को प्रर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया है। इस मामले में पीड़‍िता ने कोर्ट को पूरी बात विस्‍तार से बताई थी।