कोर्ट ने सासाराम नगर थानाध्यक्ष को लगाई फटकार, सुनाई दो दिन के साधारण कारावास की सजा; SP को भी जारी किया शोकॉज
Sasaram News जिला व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी की अदालत ने 15 साल पुराने परिवाद से जुड़े एक मामले में सासाराम नगर थानाध्यक्ष को दो दिन साधारण कारावास की सजा देने का आदेश जारी किया है।
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HighLights
- एसपी को 19 जून तक हर हाल में आदेश का अनुपालन कराकर कोर्ट को सूचित करने के आदेश
- 15 साल पुराने परिवाद से जुड़ा है मामला
सासाराम (रोहतास), जागरण संवाददाता। जिला व्यवहार न्यायालय स्थित प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट निवेदिता कुमारी की अदालत ने 15 साल पुराने परिवाद से जुड़े एक मामले में सासाराम नगर थानाध्यक्ष को दो दिन साधारण कारावास की सजा देने का आदेश जारी किया है।
इसके लिए एसपी को 19 जून तक हर हाल में आदेश का अनुपालन करा कोर्ट को सूचित करने के लिए कहा गया है। वहीं, एसपी को भी कोर्ट ने कारण बताने के लिए कहा है।
कोर्ट ने कई बार जारी किया था न्यायिक आदेश
कोर्ट सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2005 में दाखिल एक परिवाद में दो आरोपित सासाराम नगर थाना क्षेत्र के कुराइच निवासी संजय कुमार श्रीवास्तव एवं भरत प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु से संबंधित रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए कई बार न्यायिक आदेश जारी किया गया था।
इसके बावजूद नगर थानाध्यक्ष की ओर से मामले में लापरवाही बरती जा रही थी, जिसको लेकर पूर्व में कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष के खिलाफ पांच हजार रुपये स्थगन हर्जाना लगाया गया था, जिसके बाद भी नगर थानाध्यक्ष की ओर से लगातार कानूनी आदेश की अवहेलना की जा रही थी।
कोर्ट ने कही जानबूझकर आदेश की अवहेलना की बात
15 व 23 मई 2023 को भी नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के आदेश की जानबूझकर अवहेलना की जा रही है। क्यों न इसपर सात दिन की सजा सुनाई जाए, जिसके बाद कोर्ट ने एसपी को भी इस संबंध में न्यायिक आदेश जारी कर नगर थानाध्यक्ष को निर्देशित करने के लिए कहा था।
एसपी द्वारा भी न्यायिक आदेश का तामिला नहीं किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों नहीं आप के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के तहत मुकदमा चलाया जाए।
कोर्ट ने नगर थानाध्यक्ष को समय से प्रतिवेदन नहीं जमा करने पर आईपीसी के तहत दोषी पाया है तथा 19 जून तक या इससे पूर्व दो दिन साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी को भी आदेश की प्रति कोर्ट ने देते हुए कहा है कि वे इसका अनुपालन करा 19 जून को कोर्ट में इसकी जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।