Aadhaar से PAN को लिंक नहीं किया तो इस तारीख के बाद हो जाएगा निष्क्रिय, आयकर विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Aadhaar PAN link आयकर विभाग की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख की घोषणा कर दी गई है। पैन को आधार से लिंक करना सभी लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा।

By Abhinav ShalyaEdited By: Publish:Sat, 24 Dec 2022 04:22 PM (IST) Updated:Sat, 24 Dec 2022 04:22 PM (IST)
Aadhaar से PAN को लिंक नहीं किया तो इस तारीख के बाद हो जाएगा निष्क्रिय, आयकर विभाग ने जारी की एडवाइजरी
PAN not linked with Aadhaar by end of March 2023 (Jagran File Photo)

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Aadhaar -Pan Link Last Date आयकर विभाग द्वारा शनिवार को जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया कि जिन भी लोगों की ओर से अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है। 31 मार्च, 2023 से उनका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स से जुड़े कई कार्यों को करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

आयकर विभाग द्वारा जारी की गई पब्लिक एडवाइजरी में बताया गया है कि अपने पैन को आधार लिंक करना जरूरी और इसे आज ही करें।

आयकर विभाग ने जारी किया बयान

पैन जारी करने वाले विभाग की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि आयकर अधिनियम 1961 (Income-tax Act, 1961) के तहत अभी लोगों को अपने पैन से आधार से लिंक करना जरूरी है, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। 31.3.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक, असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहने वाले उन व्यक्तियों को छूट दी गई है, जिन्हें आयकर अधिनियम 1961 में नॉन रेजिडेंट माना गया है।

आईटीआर भरने में आ सकती है परेशानी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT) जारी अधिसूचना के अनुसार, एक बार जब आपका पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

पैन निष्क्रिय होने के बाद आप आईटी रिटर्न से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। आईटीआर का प्रोसेस अटक सकता है। बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से ही आयकर विभाग की नीतियों को बनाया जाता है।

आधार कार्ड भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority of India- UIDAI) की ओर से जारी किया जाता है। वहीं, पैन को आयकर विभाग की ओर से जारी किया जाता है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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