Adani-Hindenburg Case: Supreme Court के फैसले के बाद उछले Adani Group के स्टॉक, शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले

आज Supreme Court ने Adani Group को लेकर फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अदाणी ग्रुप के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। पिछले साल Hidenburg Report जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के स्टॉक में भारी गिरावट आई है। वैसे अदाणी ग्रुप ने इन आरपों को गलत ठहराया था। जानिए आज अदाणी ग्रुप की किस कंपनी के शेयर प्राइस कितनी है?

By Priyanka KumariEdited By: Publish:Wed, 03 Jan 2024 11:10 AM (IST) Updated:Wed, 03 Jan 2024 11:10 AM (IST)
Adani-Hindenburg Case: Supreme Court के फैसले के बाद उछले Adani Group के स्टॉक, शेयरधारकों की बल्ले-बल्ले
Supreme Court के फैसले के बाद उछले Adani Group के स्टॉक

HighLights

  • सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी के स्टॉक में तेजी आई है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को लेकर फैसला सुनाया है।
  • हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर कई आरोप लगाए गए थे।

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Adani Hindenburg Case Verdict: आज अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। दरअसल, आज सुप्रीम कोर्ट ने अदाणी ग्रुप को लेकर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अदाणी ग्रुप के सभी कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। आज अदाणी ग्रुप में लिस्टिड कंपनी के स्टॉक 2.2 फीसदी से 10 फीसदी तक चढ़ गए हैं।

जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली है। 

इतने बढ़े अदाणी ग्रुप की कंपनी के स्टॉक

खबर लिखते वक्त अदाणी ग्रुप के सभी शेयर इतने अंक चढ़े

कंपनी/शेयर
शेयर प्राइस (रुपये में)
इतने चढ़े कंपनी के शेयर
अदाणी एंटरप्राइजेज 3,002.30 2.38%
अदाणी ग्रीन 1,662.00 3.65%
अदाणी पोर्ट्स 1092.80 1.34%
अदाणी पावर 538.95 3.92%
अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस 1,158.15 9.01%
अदाणी विल्मर 381.40 4.04%
अदाणी टोटल गैस 1,073.10 7.21%
एसीसी 2,285.55 0.80%
अंबुजा सीमेंट 536.00 1.11%
एनडीटीवी 285.60 4.70%

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय कॉर्पोरेट दिग्गज द्वारा स्टॉक मूल्य में हेरफेर के आरोपों पर अदाणी-हिंडनबर्ग विवाद पर याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अदाणी ग्रुप के खिलाफ आरोपों की एसआईटी या अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच का आदेश देने का कोई आधार नहीं है।

इसके अलावा कोर्ट ने सेबी को आदेश दिया कि वह तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करें। अदाणी ग्रुप की जांच मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली समिति ने की। उन्होंने कहा कि सेबी ने अदाणी ग्रुप के खिलाफ आरोपों से संबंधित 24 में से 22 मामलों में अपनी जांच पूरी कर ली है।

आपको बता दें कि अदाणी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार किया है

 

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