Pan Card Expiry: क्या पैन कार्ड भी होता है एक्सपायर? यहां जानिए क्या है इसका सही जवाब
Pan Card Expire Date पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसके बिना कई काम नहीं होते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर पैन कार्ड की वेलेडिटी कब तक होती है। यानी अगर किसी के पास 15 साल पुराना पैन कार्ड है तो क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है। आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं। पढ़ें पूरी खबर..
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HighLights
- Pan Card बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है।
- पैन कार्ड की वैलिडिटी लाइफटाइम है।
- एक व्यक्ति एक पैन कार्ड रख सकता है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आईडी-प्रूफ के तौर पर हम पैन कार्ड (Pan Card) का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका इस्तेमाल फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन के समय किया जाता है। आज के समय में बैंक अकाउंट ओपन या फिर रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है।
ऐसे में कभी आपने सोचा है कि आपके पास जो पैन कार्ड है वो कब तक वैलिड है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या पैन कार्ड की भी कोई एक्सपायरी डेट है।
आपको बता दें कि NSDL (National Securities Depository Limited) द्वारा पैन कार्ड जारी किया जाता है। पैन कार्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसका इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। टैक्स चोरी को कम करने और प्रति व्यक्ति की सही इनकम को जानने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो गया है।
आयकर विभाग ने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होता है तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है।
क्या पैन कार्ड एक्सपायर होता है? (Does PAN card expire?)
इसका जवाब है नहीं। वैसे तो पैन कार्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होता है। इसकी वैलिडिटी लाइफटाइम है। लेकिन, व्यक्ति के मृत्यु के बाद पैन कार्ड को रद्द करवाया जाता है। इसके लिए अलग से आवेदन देना होता है। यानी की पैन कार्ड होल्डर के मृत्यु के बाद यह एक्सपायर होता है।
पैन कार्ड पर मौजूद 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर में व्यक्ति की जानकारी होती है। इसलिए कई जगह पर पैन कार्ड की कॉपी की जगह केवल पैन कार्ड नंबर मांगा जाता है।
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लीगल तौर पर एक व्यक्ति कितना पैन कार्ड रख सकते हैं
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार एक व्यक्ति के पास एक पैन कार्ड ही हो सकता है। अगर वह एक से ज्यादा पैन कार्ड रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। नियमों के अनुसार एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर जुर्माना लगने का प्रावधान है।
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