ITR फाइल करने के लिए अब CA की नहीं पड़ेगी जरूरत, इन तरीकों से ऑनलाइन भर सकते हैं Income Tax Return
आपमें से बहुत लोग अपना आईटीआर किसी सीए के माध्यम से फाइल करवाते होंगे ताकि आपका रिटर्न खारिज ना हो जाए या फिर आपसे कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे खुद आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्त वर्ष 23 के लिए देश के सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख की डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, अगर आप यह डेडलाइन चूक जाते है तो फिर आपको आईटीआर फाइल करने के लिए पेनाल्टी देना होगा।
आप जहां काम कर रहे हैं अगर उस कंपनी ने अभी तक आपको फॉर्म 16 नहीं दिया है तो आपको जल्द से जल्द अपने कंपनी से फॉर्म 16 लेना चाहिए, क्योंकि आईटीआर फाइल करने के लिए आपके पास फॉर्म 16 का होना जरूरी है। जितनी जल्दी हो सके आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, ताकि आखिरी वक्त में होने वाले गलतियों से बचा जा सके।
कैसे करें ITR फाइल?
आप चाहें तो ई-फाइलिंग पोर्टल और ऐप, या चार्टर्ड एकाउंटेंट के माध्यम से आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यदि आप आईटीआर को खुद से फाइल करना चाहते हैं तो आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना होगा।