ITR Filing 2023: आईटीआर में फॉर्म 16 लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान, नहीं तो मिल सकता है Income Tax का नोटिस
Income tax return Filing आपको आईटीआर फाइल करते समय काफी सावधानी बरतनी चाहिए। आईटीआर फाइल करते समय फॉर्म-16 सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। आपको फॉर्म-16 में कई बातों की जांच करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। हर साल आपको टैक्स रिटर्न पाने के लिए आईटीआर फाइल करने की जरूरत होगी। इसके लिए आप सभी को फॉर्म-16 की जरूरत होती है। इसमें आपके इनकम, उससे होने वाली कटौती और आपके सैलरी से जुड़ी कई जानकारी शामिल होती है। आयकर अधिनियम 1961 के धारा 203 के तहत हर कंपनी को अपने कर्मचारी क इनकम के टीडीएस को दर्शाते हुए उसकी पूरी जानकारी फॉर्म-16 के द्वारा देना अनिवार्य कर दिया है। इस साल आपको 31 जुलाई 2023 तक आईटीआऱ फाइल कर देना चाहिए।
आपको जब फॉर्म-16 मिल जाएगा तब आपको कई तरह की जानकारी को चेक करना होगा। इसमें आपको इस बात कि विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि आपको मिलने वाली कटौती सही है। इस तरह की कटौती में हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और लीव ट्रैवल असिस्टेंट (LTA) शामिल होती है।