फिर धरी रह गई मनीष सिसोदिया की आस, 5 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत; कोर्ट ने CBI से मांगी ताजा जांच रिपोर्ट

दिल्ली के शराब घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने एक बार फिर राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई मामले में सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है।

By Jagran NewsEdited By: Pooja Tripathi Publish:Fri, 19 Jan 2024 11:51 AM (IST) Updated:Fri, 19 Jan 2024 11:51 AM (IST)
फिर धरी रह गई मनीष सिसोदिया की आस, 5 फरवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत; कोर्ट ने CBI से मांगी ताजा जांच रिपोर्ट
मनीष सिसोदिया को कोर्ट से फिर नहीं मिली राहत। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में दो-दो केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली।

दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई मामले की सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है।

इसके साथ ही अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से जांच की ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल करने के लिए कहा है।

Delhi excise policy case | The Rouse Avenue court has asked for a fresh status report of the investigation from the CBI in the case. The court has also extended the judicial custody of AAP leader Manish Sisodia and other accused persons till February 5.

— ANI (@ANI) January 19, 2024
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