Delhi News: MCD के करदाताओं के लिए जरूरी खबर, जान लें; नहीं तो हो सकती है आपको भारी परेशानी

एमसीडी के करदाताओं के लिए जरूरी खबर है। संपत्ति कर विभाग के दफ्तर आज खुले रहेंगे। ऐसे में बिना किसी परेशानी के आप सभी अपना टैक्स भर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह मिली है। दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए आज अपना कर भर दें।

By Nimish Hemant Edited By: Monu Kumar Jha Publish:Sun, 30 Jun 2024 10:05 AM (IST) Updated:Sun, 30 Jun 2024 10:39 AM (IST)
Delhi News: MCD के करदाताओं के लिए जरूरी खबर, जान लें;  नहीं तो हो सकती है आपको भारी परेशानी
Delhi News: MCD के करदाता आज भरें अपना संपत्ति कर। फाइल फोटो

HighLights

  • रविवार को कार्यालयों के कर्मचारियों का अवकाश, फिर भी खुलेंगे कार्यालय।
  • एमसीडी ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से की अपील।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी के करदाताओं को राहत रहेगी, क्योंकि संपत्ति कर विभाग के कार्यालय आज, रविवार को भी खुले रहेंगे। वैसे, शनिवार और रविवार कार्यालयों के कर्मचारियों का अवकाश होता है और कार्यालय बंद रहते हैं, लेकिन कर जमा करने के लिए जोन और मुख्यालय स्थित संपत्ति कर विभाग के सभी कार्यालय विशेष तौर पर खुले रहेंगे। बता दें कि, 30 जून से पहले बकाया संपत्ति कर भुगतान पर 10 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।

दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर भरें अपना बकाया संपत्तिकर

एमसीडी ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जाधारियों से अपील की है कि वे 30 जून से पहले वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपने बकाया संपत्ति कर का एकमुश्त भुगतान कर 10% की छूट प्राप्त करें। सभी संपत्ति करदाता दिल्ली नगर निगम की वेबसाइट पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं। दिल्ली नगर निगम द्वारा संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी गई है।

संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को देय

डीएमसी अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 114 के प्रविधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। साथ ही, दिल्ली नगर निगम (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत, संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के एक अप्रैल को देय हो जाता है। इसलिए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह एक अप्रैल, 2024 को देय हो गया है।

एमसीडी की ओर से सभी करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे डीएमसी अधिनियम के प्राविधानों के तहत किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए 30 जून से पहले अपना बकाया संपत्ति कर का भुगतान कर दें। संपत्ति कर का भुगतान www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन करके किसी भी ऑनलाइन गेटवे/इलेक्ट्रानिक माध्यम यूपीआई, वॉलेट, या डिमांड ड्राफ्ट, पे आर्डर आदि से भुगतान किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समय पर रसीद जारी करना सुनिश्चित करेगा।

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