ट्रैवल एजेंसी को देना होगा एक करोड़ रुपये का मुआवजा, श्रीलंका यात्रा में शख्स की पत्नी, बेटे और ससुर की गई थी जान
राज्य उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवल एजेंसी को पीड़ित को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि शारीरिक और मानसिक यातना का जिला उपभोक्ता आयोग ने उचित मुआवजा नहीं दिया। श्रीलंका यात्रा में शख्स की पत्नी बेटे और ससुर की मौत हो गई थी। इससे पहले जिला उपभोक्ता कोर्ट ने ट्रैवल एजेंसी को पीड़ित को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
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HighLights
- राज्य उपभोक्ता आयोग ने 50 लाख रुपये का मुआवजा बढ़ा कर एक करोड़ रुपये किया
- मानसिक यातना का जिला उपभोक्ता आयोग ने नहीं दिया उचित मुआवजा: राज्य उपभोक्ता आयोग
रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक शख्स के परिजनों की श्रीलंका यात्रा में बरती गई लापरवाही से मौत के मामले में टूर एंड ट्रैवल एजेंसी थामस कुक और रेड एपल ट्रैवेल को उनके स्वजन को एक करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया।
आयोग ने टिप्पणी करते हुए कहा कि टूर एंड ट्रैवल एजेंसियों की लापरवाही के चलते शिकायतकर्ता की पत्नी, बेटे और ससुर की यात्रा के दौरान मौत हुई है। मगर जिला उपभोक्ता फोरम ने शिकायतकर्ता को शारीरिक और मानसिक यातना के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया है।
जिला उपभोक्ता अदालत ने दिया था ये आदेश
जिला उपभोक्ता अदालत ने तीन व्यक्तियों की मौत पर ट्रैवल एजेंसी को उनके स्वजन को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। शिकायतकर्ता ने ये कहते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग से मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की कि जिला उपभोक्ता आयोग उसकी पत्नी की आय की हानि, उसकी आजीविका और भविष्य की संभावनाओं की हानि, उसे व उसकी बेटी को पहुंचे शारीरिक और मानसिक आघात जैसे कारकों को देखने में विफल रहा। जबकि ये सब ट्रैवल एजेंसियों की सेवा में कमी के कारण हुआ है।
राज्य उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश एक व्यक्ति की ओर से श्रीलंका यात्रा में परिजनों की मृत्यु के बाद सेवा में कमी और लापरवाही, अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और कानूनी कार्रवाई के लिए थामस कुक और रेड एपल ट्रैवेल के खिलाफ की शिकायत पर दिया।
पीड़ित ने मांगा था 8.99 करोड़ का हर्जाना
पीड़ित योगेश सहगल ने एजेंसियों से उनकी पत्नी, बेटे और ससुर की मौत पर 8.99 करोड़ का हर्जाना मांगा था। योगेश ने बताया कि उन्होंने थामस कुक के जरिये श्रीलंका की यात्रा बुक की थी। दिसंबर 2019 में यात्रा के दौरान कोलंबो में वह जिस वैन में सवार थे, वो एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई थी।
हादसे में वैन के ड्राइवर समेत उनके परिजनों की भी मौत हो थी। जबकि उन्हें व उनकी बेटी को गंभीर चोटें आयी थीं। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनका श्रीलंका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था जिस कारण वह अपनी पत्नी और बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, जो कि दिल्ली में हुआ था।
उन्होंने बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने ट्रैवेल एजेंसियों को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। जिससे वो संतुष्ट नहीं थे।