Swati Maliwal Assault: बिभव कुमार को सख्त सजा दिलाना चाहती है दिल्ली पुलिस, चार्जशीट में यह हैं अहम साक्ष्य

Swati Maliwal Assault Case आप सांसद व दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष रहीं स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) तीन हफ्ते के अंदर आरोपपत्र दायर कर देगी। दिल्ली पुलिस की टीम मजबूत आरोपपत्र तैयार करने में जुटी हुई है।

By Rakesh Kumar Singh Edited By: Geetarjun Publish:Tue, 25 Jun 2024 10:30 PM (IST) Updated:Tue, 25 Jun 2024 10:30 PM (IST)
Swati Maliwal Assault: बिभव कुमार को सख्त सजा दिलाना चाहती है दिल्ली पुलिस, चार्जशीट में यह हैं अहम साक्ष्य
मालीवाल के साथ मारपीट मामले में तीन हफ्ते में आरोपपत्र दायर करेगी पुलिस।

HighLights

  • मालीवाल द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान को आरोपपत्र में अहम साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा।
  • सीएम आवास में मौजूद 25 से अधिक सुरक्षाकर्मियों व अन्य को बनाया जाएगा चश्मदीद व अन्य गवाह।

राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली। आप सांसद व दिल्ली महिला आयोग (DCW) की अध्यक्ष रहीं स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) तीन हफ्ते के अंदर आरोपपत्र दायर कर देगी। दिल्ली पुलिस की टीम मजबूत आरोपपत्र तैयार करने में जुटी हुई है।

हाई प्रोफाइल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो माह के अंदर आरोपपत्र दायर कर देने का निर्णय लिया है। बिभव कुमार अभी जेल में ही बंद है। उनके खिलाफ दर्ज सभी छह धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया जाएगा।

स्वाति मालीवाल के बयान अहम साक्ष्य

पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्वाति मालीवाल द्वारा कोर्ट में दिए गए बयान को सबसे अहम साक्ष्य के तौर पर आरोपपत्र में रखा जाएगा। इसके अलावा घटना के दौरान सीएम आवास में मौजूद दिल्ली पुलिस सुरक्षा यूनिट के 25 से अधिक पुलिसकर्मियों व आवास के अंदर मौजूद अन्य कर्मचारियों को चश्मदीद व अन्य गवाह के तौर पर रखा जाएगा।

इन्हें भी पुलिस ने बनाया गवाह

पुलिस के कुछ आला अधिकारी जिन्होंने घटना के बाद मालीवाल के आवास पर जाकर बयान दर्ज किया था और एम्स के जिन डॉक्टरों ने मालीवाल का मेडिकल परीक्षण किया उन्हें भी गवाह बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर सीएम आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व सिविल लाइंस थाने के फुटेज को रखा जाएगा।

बिभव कुमार को पुलिस दिलाएगी सख्त सजा

घटना के बाद मालीवाल एक ऑटो में बैठकर शिकायत करने पहले थाने पहुंची थी। पुलिस अधिकारी का कहना है कि 18 जुलाई से पहले आरोपपत्र दायर कर दिया जाएगा। पुलिस मजबूत साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दायर करेगी, ताकि आरोपित बिभव कुमार को सख्त से सख्त सजा दिला सके।

मुंबई में मोबाइल को किया फॉर्मेट

बिभव ने घटना के बाद मुंबई में अपने आईफोन को फॉर्मेट कर देने का दावा किया था। जांच के लिए पुलिस टीम जब बिभव को लेकर मुंबई गई तब वहां उन्होंने किसी ऐसे जगह के बारे में नहीं बताया जहां उन्होंने आइफोन को फार्मेट किया था। यानी साक्ष्य मिटाने की बात रखी जाएगी।

सीएम आवास पर लगे सीसीटीवी के डीवीआर जब्त

पुलिस अधिकारी का कहना है कि मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास में लगे सीसीटीवी कैमरों के तीन डीवीआर जब्त किए थे। दो डीवीआर प्रवेश द्वार व एक अंदर लगा हुआ था। तीनों डीवीआर में छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर पुलिस ने उन्हें जांच के लिए एफएसएल के पास भेज दिया है। उसकी रिपोर्ट अभी नहीं है।

उसे भी आरोपपत्र में शामिल किया जाएगा। एफएसएल के अधिकारी को जल्द रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है।

13 मई को स्वाति के साथ हुई बदसलूकी

13 मई की सुबह नौ बजे स्वाति मालीवाल जब मुख्यमंत्री से मिलने उनके सिविल लाइंस स्थित आवास में गई थी तब उनके निजी सचिव बिभव कुमार ने उनकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी और दुर्व्यवहार किया था। घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को शिकायत की थी।

उसके बाद ऑटो से सिविल लाइंस थाने जाकर भी थानाध्यक्ष से मौखिक शिकायत करने के बाद वापस अपने घर लौट गई थी। दो दिन बाद स्वाति ने पुलिस में लिखित शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मुकदमा दर्ज करने के दो दिन बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से बिभव को गिरफ्तार कर लिया था। पुराने कानून के तहत ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में पहले दर्ज है मुकदमा

308- गैर इरादतन हत्या के प्रयास। गैर जमानती- तीन से सात साल सजा 341- रास्ता रोकना। जमानती- एक माह सजा 354 बी- महिला को निर्वस्त्र करना। गैर जमानती--तीन से सात साल सजा 506- जान से मारने की आपराधिक धमकी। जमानती- सात साल सजा 509- भद्दी भद्दी गालियां देने। जमानती-तीन साल सजा 201- सबूत मिटाना:- दो साल सजा
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