Swati Maliwal Assault Case: बिभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को HC का नोटिस, अदालत ने कही ये बड़ी बात

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले (Swati Maliwal Case) में जमानत देने से निचली अदालत के इनकार करने के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। इशसे पहले निचली अदालत ने बिभव की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी थी।

By AgencyEdited By: Monu Kumar Jha Publish:Fri, 14 Jun 2024 02:30 PM (IST) Updated:Fri, 14 Jun 2024 02:39 PM (IST)
Swati Maliwal Assault Case: बिभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को HC का नोटिस, अदालत ने कही ये बड़ी बात
Swati Maliwal Assault Case: बिभव की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को HC का नोटिस।

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वाति मालीवाल कथित मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा दायर जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा।

1 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई

निचली अदालत ने उनकी दो जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। जस्टिस अमित शर्मा की बेंच ने शुक्रवार को मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2024 की तारीख तय की है।

बिभव (Bibhav Kumar Case) ने दलील के माध्यम से कहा कि वर्तमान में आपराधिक तंत्र के दुरुपयोग और छलपूर्ण जांच का एक उत्कृष्ट मामला है क्योंकि याचिकाकर्ता/अभियुक्त और शिकायतकर्ता दोनों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन यह केवल शिकायतकर्ता का मामला है जिसकी जांच शिकायतकर्ता के रूप में की जा रही है।

एक प्रभावशाली व्यक्ति संसद सदस्य, राज्यसभा है और शिकायतकर्ता द्वारा उल्लंघन के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा दी गई शिकायत की कोई जांच नहीं की जा रही है। यह घटना की तारीख पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों द्वारा तैयार की गई उल्लंघन रिपोर्ट से प्रदर्शित होता है।

बिभव की दूसरी बार भी याचिका हुई थी खारिज

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने हाल ही में पीड़िता स्वाति मालीवाल को मिल रही धमकियों और आरोपियों द्वारा गवाहों को प्रभावित करने की आशंका के चलते दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जांच प्रारंभिक चरण में है और पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी डर है। अगर आरोपी विभव कुमार आजाद हुआ तो वह गवाहों को प्रभावित करेगा।

विशेष न्यायाधीश एकता गौबा मान ने 7 जून को आदेश दिया कि इसलिए मुझे आरोपी बिभव कुमार की जमानत याचिका में कोई योग्यता नहीं दिखती। इसलिए आरोपी बिभव कुमार की वर्तमान नियमित जमानत याचिका खारिज की जाती है।

स्वाति ने केजरीवाल के सचिव की जमानत याचिका का किया था विरोध

पीड़िता स्वाति मालीवाल ने पहले आरोप लगाया था कि उनके परिवार और परिवार के सदस्यों को लगातार धमकियां दी जा रही हैं। उसने यह भी कहा कि वह डरी हुई है क्योंकि अगर आरोपी को छोड़ दिया गया तो उसकी जान के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्यों की जान को भी खतरा है। उन्होंने जमानत अर्जी का पुरजोर विरोध किया।

AAP सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में बिभव कुमार को को गिरफ्तार किया गया था। मालीवाल द्वारा तीस हजारी अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम ने कुमार को मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था।

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