ट्रेन में रिजर्वेशन के समय 10 लाख के ट्रैवल बीमा पर देना होगा एक रुपया

हिमांशु गोयल, जींद ट्रेन में सफर के लिए यात्री ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते हैं तो अब उन्ह

By JagranEdited By: Publish:Fri, 31 Aug 2018 06:01 PM (IST) Updated:Fri, 31 Aug 2018 06:01 PM (IST)
ट्रेन में रिजर्वेशन के समय 10 लाख के ट्रैवल बीमा पर देना होगा एक रुपया
ट्रेन में रिजर्वेशन के समय 10 लाख के ट्रैवल बीमा पर देना होगा एक रुपया

हिमांशु गोयल, जींद

ट्रेन में सफर के लिए यात्री ऑनलाइन ई-टिकट बुक करते हैं तो अब उन्हें ई-टिकट रिजर्वेशन में 10 लाख रुपए का ट्रेवल इंश्योरेंस फ्री नहीं मिलेगा। बल्कि आइआरसीटीसी उन्हें एक रुपये में 10 लाख का बीमा उपलब्ध कराएगा।

आइआरसीटीसी ने आठ माह पूर्व कैशलेस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख की ट्रेवल इंश्योरेंस स्कीम लांच की थी। अब इस सुविधा पर एक रुपये चार्ज लगाया गया है। एक सितंबर से यात्रियों को रिजर्वेशन कराते समय इंश्योरेंस का ऑप्शन खुद चुनना होगा। अगर यात्री ने ऑप्शन नहीं चुना और किसी कारणवश रेल सफर के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गए तो उसे रेलवे की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी। अधिकारियों का कहना था कि रेलवे आंकड़ों के अनुसार 65 फीसदी रिजर्वेशन ऑनलाइन हो रही है।

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यात्री ई-टिकट कराते समय ई-मेल जरूर लिखें :

बीमा पॉलिसी की रसीद हासिल करने के लिए यात्रियों को अपनी ई-मेल आईडी निर्धारित फार्मेट में लिखनी होगी। क्योंकि उन्हें उसी समय बीमा कंपनी की तरफ से लिखित में मैसेज भी आएगा। जो यात्री के स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक के लिए मान्य होगा। क्लेम कंपनी की ओर से 15 दिन के अंदर यात्री के कानूनी वारिस को चेक के जरिए भेजा जाएगा।

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पांच साल से छोटे बच्चों का भी होगा बीमा

आईआरसीटीसी की ओर से दी जाने वाली इंश्योरेंस की सुविधा सभी क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलती थी। इसके तहत अधिकतम 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम था और पूर्ण डिसएबिलिटी पर साढ़े सात लाख रुपए का क्लेम तय था। यात्री पांच साल से कम उम्र के बच्चों का भी स्वेच्छा से बीमा करा सकेंगे। इसलिए रिजर्वेशन कराते समय फार्मेट में मांगी गई बच्चे की आवश्यक जरूरी जानकारी भी देनी अनिवार्य होगी।

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यह सुविधा यात्रियों की भलाई के लिए है। आइआरसीटीसी सितंबर माह से ऐसी सुविधा करने जा रही है। टिकट बुक कराते समय यात्रियों को कॉलम का ध्यान रखना अति आवश्यक है। कॉलम पूरा नहीं भर गया तो वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएगा।

अनिल यादव, स्टेशन अधीक्षक, जींद

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