Haryana News: नर्सिंग कॉलेजों पर हरियाणा सरकार ने कसी लगाम, अब छात्रों से नहीं वसूल सकेंगे मनमाना शुल्क

हरियाणा सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस पर लगाम लगाई है। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान ने नए शैक्षिक सत्र के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। अब इसी के चलते प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों को फीस लेनी होगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर हरियाणा के तीन विश्वविद्यालयों को डिफाल्टरों की सूची में डाल दिया है।

By Sudhir Tanwar Edited By: Deepak Saxena Publish:Sat, 22 Jun 2024 08:10 PM (IST) Updated:Sat, 22 Jun 2024 08:10 PM (IST)
Haryana News: नर्सिंग कॉलेजों पर हरियाणा सरकार ने कसी लगाम, अब छात्रों से नहीं वसूल सकेंगे मनमाना शुल्क
नर्सिंग कॉलेजों पर हरियाणा सरकार ने कसी लगाम (सांकेतिक)।

HighLights

  • हरियाणा सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों पर कसी लगाम
  • सरकार ने नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए निर्धारित किया शुल्क
  • निजी कालेजों में 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे के लिए आरक्षित

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज अब छात्रों से मनमाना शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग ने नए शैक्षिक सत्र के लिए नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल कोर्सों के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। कोई भी नर्सिंग कालेज सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों से अधिक फीस नहीं ले सकेगा।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से संबद्ध निजी संस्थानों को 50 प्रतिशत सीटें स्टेट कोटे के लिए आरक्षित रहेंगी। पीजी कोर्स में स्टेट कोटे की 40 प्रतिशत सीटें हरियाणा में कार्यरत युवाओं के लिए रहेंगी।

नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, नर्स प्रेक्टिसनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम, बेचलर इन फिजियोथेरेपी (बीपीटी), मास्टर इन फिजियोथेरेपी (एमपीटी) के साथ ही पैरामेडिकल कोर्स में शामिल बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर आफ ओप्टोमेटरी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थियेटर, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए शुल्क निर्धारित किया गया है।

सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में फीस

कोर्स का नाम

कुल शुल्क (रुपये में)

बीएससी नर्सिंग 24,140
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 29,640
एमएससी नर्सिंग तथा नर्स प्रैक्टिसनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम 35,140
बैचलर इन फिजियोथेरेपी 24,125
मास्टर इन फिजियोथेरेपी 30,250
पैरामेडिकल कोर्स 12,415

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निजी नर्सिंग कॉलेजों के लिए फीस

कोर्स का नाम वार्षिक ट्यूशन फीस (रुपये में) लाइब्रेरी शुल्क खेल एवं चिकित्सा शुल्क इंटरनेट चार्ज हॉस्टल शुल्क उपकरण एवं मरम्मत चार्ज
बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 60,000 (पांच प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ) 3000 2000 1000 60,000  2500
बैचलर इन फिजियोथेरेपी 60,000 (पांच प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ) 3000 2000 1000 60,000 अधिकतम 2500
एमएससी नर्सिंग 75,000 (पांच प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ) 3000 2000 1000 60,000 अधिकतम 2500
मास्टर इन फिजियोथेरेपी 1,00,000 (पांच प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी के साथ) 3000 2000 1000 60,000 2500

यूजीसी ने तीन विश्वविद्यालय डाले डिफाल्टरों की सूची में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर हरियाणा के तीन विश्वविद्यालयों को डिफाल्टरों की सूची में डाल दिया है। इनमें महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल, सोनीपत का खेल विश्वविद्यालय और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी झज्जर शामिल हैं। यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को पिछले साल 31 दिसंबर तक नियमों के तहत लोकपाल नियुक्त करने का अल्टीमेटम दिया था।

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