Haryana News: बीस साल पुराने किरायेदार को मिलेगा मालिकाना हक, पोर्टल खुला; 30 जून तक करें आवेदन

डीएमसी अरुण भार्गव ने बताया कि अगर किरायेदार की मृत्यु हो चुकी है और अब उसके परिवार का कोई सदस्य दुकान चला रहा है तो वह उसका बेटा व पोता अथवा पत्नी पति होना चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने होंगे। डीएमसी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक प्रदेश में 11744 आवेदन आए थे जिसमें 5863 स्वीकृत हुए और 4943 लोगों ने निर्धारित फीस जमा कराई।

By MANISH SRIVASTAVA Edited By: Prince Sharma
Updated: Tue, 11 Jun 2024 06:03 PM (IST)
Haryana News: बीस साल पुराने किरायेदार को मिलेगा मालिकाना हक, पोर्टल खुला; 30 जून तक करें आवेदन
Haryana News: बीस साल पुराने किरायेदार को मिलेगा मालिकाना हक

HighLights

  1. निगम अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट पर डीएमसी लेंगे निर्णय
  2. मौजूदा कलेक्टर रेट के हिसाब से आवेदक को जमा करानी होगी फीस
  3. 30 जून तक फाइल तैयार कराकर निगम के संबंधित ब्रांच में करना होगा संपर्क

जागरण संवाददाता, पानीपत। Panipat News: निगम क्षेत्र में 20 साल पुराने किरायेदारों को उसका मालिकाना हक जल्द मिलेगा। आवेदन के लिए अब पोर्टल खोल दिया गया है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन किया जा सकता है।

किरायेदारी के मूल दस्तावेज के साथ फाइल तैयार कर नगर निगम के संबंधित ब्रांच में संपर्क करना होगा। इसके लिए निगम अधिकारियों ने ड्यूटी लगा दी हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेंगे, फिर संबंधित को मौके के कलेक्टर रेट के मुताबिक फीस जमा करानी होगी।

ये दस्तावेज दिखाने होंगे

डीएमसी अरुण भार्गव ने बताया कि अगर किरायेदार की मृत्यु हो चुकी है और अब उसके परिवार का कोई सदस्य दुकान चला रहा है तो वह उसका बेटा व पोता अथवा पत्नी, पति होना चाहिए। इसके दस्तावेज दिखाने होंगे।

डीएमसी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक प्रदेश में 11744 आवेदन आए थे, जिसमें 5863 स्वीकृत हुए और 4943 लोगों ने निर्धारित फीस जमा कराई। इसमें 4900 की रजिस्ट्री हो चुकी है। 817 आवेदन अभी शेष हैं। सरकार और निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2020 तक 20 साल पुराना किरायेदार होना चाहिए।

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