CCTV फुटेज उपलब्ध कराने के ED कोर्ट के आदेश को जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, जानें पूरा मामला

ईडी की विशेष अदालत की तरफ से जेल प्रशासन को ईडी को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। इस आदेश को जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। अब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही जेल प्रशासन इस पर कोई निर्णय लेगा।

By Jagran NewsEdited By: Publish:Wed, 11 Jan 2023 09:33 AM (IST) Updated:Wed, 11 Jan 2023 09:33 AM (IST)
CCTV फुटेज उपलब्ध कराने के ED कोर्ट के आदेश को जेल प्रशासन ने हाई कोर्ट में दी चुनौती, जानें पूरा मामला
ईडी कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट पहुंचा जेल प्रशासन

दिलीप कुमार, रांची l रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद मनी लांड्रिंग के कैदियों को मिली घर जैसी सुविधाएं तथा उनके माध्यम से हो रहे जेल मैनुअल के उल्लंघन की मिली सूचना पर ईडी के माध्यम से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज अब तक ईडी को नहीं मिल सका है। यहां तक कि ईडी की याचिका पर ईडी की विशेष अदालत ने भी गत 22 दिसंबर को ही जेल प्रशासन को आदेश जारी किया था कि जेल प्रशासन ईडी को अविलंब जेल का सीसीटीवी फुटेज ईडी उपलब्ध कराएं, लेकिन 19 दिनों के बाद भी जेल प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

जेल प्रशासन ने ईडी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में दी चुनौती

अब इस प्रकरण में नई जानकारी सामने आई है कि जेल प्रशासन ने ईडी कोर्ट के उक्त आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। आगे हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद ही जेल प्रशासन इस पर कोई निर्णय लेगा। ईडी ने गत वर्ष छह दिसंबर 2022 को होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को पूछताछ के लिए बुलाया था।

वह उक्त तिथि को ईडी के एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे, तो ईडी ने उनसे पहला सवाल किया कि वह सीसीटीवी फुटेज लेकर आए हैं या नहीं। तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज नहीं लाने पर ईडी के अधिकारियों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। उन्होंने जब ईडी को अपने जेल का सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया, तब ईडी ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर जेल से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध करवाने का आग्रह किया था।

ईडी को खबर घर जैसी सुविधाएं भोग रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित

इसके बाद ही ईडी कोर्ट ने जेल प्रशासन को सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा था और ईडी को भी निर्देशित किया था कि उक्त सीसीटीवी फुटेज का इस्तेमाल सिर्फ अनुसंधान के लिए करना है। ईडी को सूचना है कि जेल में बंद मनी लांड्रिंग के कैदी घर के जैसी सुख-सुविधाएं भोग रहे हैं। जेल मैनुअल का उल्लंघन कर वे अपने घर के लोगों, रिश्तेदारों व सहयोगियों से मिल रहे हैं और जेल से मोबाइल आदि का इस्तेमाल भी कर रहे हैं।

ईडी ने छह मई के बाद से अब तक इन्‍हें भेजा जेल

ईडी ने छह मई के बाद आइएएस पूजा सिंघल, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार, मुख्यमंत्री के बरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, नेताओं व नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश, व्यवसायी अमित अग्रवाल, अधिवक्ता राजीव कुमार व पंकज मिश्रा के सहयोगी बच्चू यादव को जेल भेजा था। वर्तमान में पूजा सिंघल, अमित अग्रवाल व राजीव कुमार जमानत पर हैं। पंकज मिश्रा रिम्स में न्यायिक हिरासत में इलाजरत है।

कैदियों की गतिविधि जानने के लिए ईडी ने मांगा था फुटेज

ईडी ने जेल से मई के बाद से अब तक का सीसीटीवी फुटेज मांगा था, ताकि यह पता चल सके कि उसने जिन्हें जेल भेजा, उनकी गतिविधियां क्या रहीं। ईडी को सूचना है कि उनकी मनी लांड्रिंग के तहत चल रही जांच को जेल से भी प्रभावित करने की कोशिश हुई है।

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