Jharkhand News: अब हर महीने महिलाओं खाते में आएंगे 1 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम

झारखंड सरकार की नई मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई प्रोत्साहन योजना के तहत अब महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह की 15 तारीख को एक हजार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 21 से 50 वर्ष की महिलाएं ही पात्र होंगी।

By Neeraj Ambastha Edited By: Shoyeb Ahmed Publish:Tue, 02 Jul 2024 11:53 PM (IST) Updated:Tue, 02 Jul 2024 11:53 PM (IST)
Jharkhand News: अब हर महीने महिलाओं खाते में आएंगे 1 हजार रुपये, बस करना होगा ये काम
हर महीने महिलाओं खाते में आएंगे 1 हजार रुपये

HighLights

  • 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के खाते में प्रत्येक माह 15 तारीख को हस्तांतरित होंगे एक हजार रुपये
  • मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का संकल्प जारी

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार द्वारा शुरू की जानेवाली नई योजना मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के बैंक खाते में प्रतिमाह 15 तारीख को एक हजार रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित की जाएगी।

खाते में राशि जाते ही लाभुक महिला के निबंधित मोबाइल नंबर पर मुख्यमंत्री की आवाज में वॉइस कॉल के माध्यम से यह संदेश जाएगा कि योजना के तहत आर्थिक सहायता की राशि उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है।

कैबिनेट में मिली स्वीकृति

कैबिनेट की स्वीकृति के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस नई योजना का संकल्प मंगलवार को जारी कर दिया। इसके तहत इस योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला कार्ड), पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी कार्ड), के-वायल राशन कार्ड (सफेद कार्ड) तथा हरा राशनकार्ड धारी महिलाओं को मिलेगा। लाभुक महिला का आधार लिंक बैंक खाता होना अनिवार्य होगा।

बैंक खाते आधार से लिंक होना चाहिए

हालांकि दिसंबर 2014 तक बिना आधार लिंक होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा। इसके बाद बैंक खाता को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। लाभुकों से आवेदन उपायुक्तों की निगरानी में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लिए जाएंगे। बाद में पोर्टल विकसित कर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

लाभुकों का वार्षिक सत्यापन प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा। प्रज्ञा केद्रों के माध्यम से लाभुक के जीवित होने का प्रमाणपत्र भी लिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए मनोनयन के आधार पर सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड का चयन किया है।

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

- महिला या उसके पति का केंद्र या राज्य सरकार या इसके किसी उपक्रम में स्थायी, संविदा आदि पर कार्यरत हो।

- महिला या उसका परिवार आयकर दाता हो।

- महिला ईपीएफ धारक हो।

- जिनके परिवार को कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो।

- अन्य कोई सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित हो आदि।

ये भी पढे़ं-

Jharkhand News: इन कार्डधारियों को भी मिलेगा 15 लाख तक मुफ्त इलाज का लाभ, CM चंपई कैबिनेट ने दी स्वीकृति

New Criminal Laws: अब थाने में ऐसे मिलेगी गिरफ्तार हुए व्यक्ति की जानकारी, जानिए किस धारा में क्या है प्राविधान?

chat bot
आपका साथी