Jharkhand High Court: मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपित प्रेम प्रकाश को हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को अवैध खनन से मिली राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रेम प्रकाश को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।
रांची, राज्य ब्यूरो: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को अवैध खनन से मिली राशि की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने प्रेम प्रकाश को राहत देने से इन्कार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। प्रेम प्रकाश 25 अगस्त से जेल में है। ईडी कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद प्रेम प्रकाश ने 17 नवंबर को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ईडी की ओर से प्रार्थी पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। इसका कोई दस्तावेज ईडी के पास नहीं है। ऐसे में ईडी का यह कहना पूरी तरह से गलत है कि अवैध खनन में वे प्रेम प्रकाश पंकज मिश्रा के सहयोगी हैं तथा उन्हें अवैध खनन की राशि मिलती थी। ईडी की जांच में किसी ने भी इस तरह की बात अपने बयान में नहीं कही है। इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए।
ईडी ने 16 ठिकानों पर की थी छापेमारी
वहीं, ईडी की ओर से प्रेम प्रकाश की जमानत का विरोध किया गया। ईडी ने कहा कि अवैध खनन में प्रेम प्रकाश भी मदद करते थे और उन्हें भी इसकी राशि पहुंचती थी। पंकज मिश्रा के साथ संबंध होने का साक्ष्य भी ईडी के पास है। इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
बता दें कि ईडी ने अवैध खनन के मामले में प्रेम प्रकाश के 16 ठिकानों पर पहले छापेमारी की थी। 25 अगस्त को ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया था। ईडी ने छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के अरगोड़ा स्थित आवास से दो एके-47 और 60 गोलियां बरामद की थी। इसके अलावा अवैध संपत्ति व कोयला कारोबार से जुड़े दस्तावेज मिले थे।
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