सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर सभी को जमा करना होगा हथियार

सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर बाकी सभी लोगों को अपना लाइसेंसी हथियार हर हाल में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करनेवालों के हथियार का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 09 Dec 2019 05:00 PM (IST) Updated:Mon, 09 Dec 2019 09:20 PM (IST)
सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर सभी को जमा करना होगा हथियार
सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर सभी को जमा करना होगा हथियार

जागरण संवाददाता, साहिबगंज : सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर बाकी सभी लोगों को अपना लाइसेंसी हथियार हर हाल में जमा करना होगा। ऐसा नहीं करनेवालों के हथियार का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। पड़ोस के गोड्डा जिले में 24 लोगों के शस्त्र का लाइसेंस रद कर दिया गया है। 25 नवंबर 2019 को हुई जिला स्क्रीनिग कमेटी की बैठक में सुरक्षा एजेंसियों व बैंक के अलावे 46 जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को हथियार जमा करने से छूट प्रदान की गई लेकिन पिछले दिनों डालटनगंज में एक नेता द्वारा सरेआम हथियार लहराने की घटना के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने सुरक्षा एजेंसियों व बैंक को छोड़कर बाकी सभी लोगों का हथियार जमा कराने का निर्देश दिया था। इसके बाद उपायुक्त वरुण रंजन ने यहां आदेश जारी कर जिन लोगों को हथियार जमा करने से छूट दी गई थी उन्हें भी 24 घंटे के अंतदर अपना अपना हथियार निकटवर्ती थाना, शस्त्रागार या दुकान में जमा कराने का निर्देश दिया है। सभी थाना प्रभारी को 10 दिसंबर तक हथियार जमा नहीं करनेवालों की सूची 11 दिसंबर तक जिला शस्त्र शाखा को उपलब्ध कराने को कहा गया है ताकि उनके लाइसेंस को रद करने की कार्रवाई शुरू की जा सके। गौरतबल हो कि जिले में हथियार जमा करने की समय सीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। वैसे रविवार तक जिले में 343 हथियार जमा कराए जा चुके थे। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान मात्र 285 हथियार जमा कराए गए थे। थानावार लाइसेंसी शस्त्रधारियों की सूची

थाना लाइसेंसी हथियार

नगर 102

जिरवाबाड़ी 55

मुफस्सिल 50

मिर्जाचौकी 29

बोरियो 02

बरहेट 07

राजमहल 30

तीनपहाड़ 19

तालझारी 17

राधानगर 17

बरहड़वा 49

कोटालपोखर 09

रांगा 06

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बैंक व सुरक्षा एजेंसियों को छोड़कर बाकी किसी को हथियार जमा करने से छूट नहीं दी जाएगी। 46 लोगों को पूर्व में छूट प्रदान की गई थी जिन्हें वापस ले लिया गया है। अब उन्हें हर हार में दस दिसंबर तक हथियार जमा कर देना होगा। निर्धारित तिथि तक हथियार जमा नहीं करनेवालों का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा।

वरुण रंजन, डीसी, साहिबगंज

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