Bhopal News: आज से देशभर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून की धाराओं के तहत पहली FIR

तीन नए आपराधिक कानून आज से देसभर में लागू हो रहे हैं। इसमें आज से 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता1898 में बनी सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम ले लेगी। इस नए कानून की शुरुआत होते ही भोपाल के हनुमानगंज थाने में एक FIR दर्ज किया गया जिसे BNS के तहत दर्ज किया गया।

By Jagran NewsEdited By: Babli Kumari Publish:Mon, 01 Jul 2024 08:45 AM (IST) Updated:Mon, 01 Jul 2024 08:45 AM (IST)
Bhopal News: आज से देशभर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून, हनुमानगंज थाने में दर्ज हुई नए कानून की धाराओं के तहत पहली FIR
भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून BNS के तहत पहली एफआईआर दर्ज (प्रतिकात्मक फोटो)

HighLights

  • आज से देशभर में लागू हुए 3 नए आपराधिक कानून
  • थाने से लेकर अदालतों के कामकाज में भी आएगा बदलाव
  • भोपाल में दर्ज हुई BNS के तहत पहली FIR

डिजिटल डेस्क, भोपाल। New Criminal Laws: आज से देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। वहीं, इस कानून की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हनुमानगंज थाने में नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार धारा 296 के तहत गाली गलौज की धारा में दर्ज की गई हैं।

इसमें फरियादी इसरानी मार्केट थाना हनुमानगंज निवासी 40 वर्षीय प्रफुल्ल चौहान पिता जय नारायण चौहान की शिकायत पर राजा उर्फ हरभजन पर दर्ज की गई है। जिसका घटनास्थल सामातंर रोड कट प्वाइंट है। घटना एक जुलाई रात 12 बजकर 5 मिनट की है। आरोपित राजा ने प्रफुल्ल को गालियां दी थीं।

हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर होगा नोडल अधिकारी

देश भर में 30 जून की रात 12 बजे के बाद से न्याय केंद्रित तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए भोपाल पुलिस पूरी तरह से तैयार है। तीनों कानूनों के क्रियान्वयन की तैयारी को लेकर पुलिस कमिश्नर ने समीक्षा कर ली है। अब इस कानून को लेकर हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नए कानून की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के लिए सीसीटीएनएस में नया सॉफ्टवेयर अपलोड हो चुका है।

आज पुलिस थानों में जन संवाद

आज पूरे दिन थानों में जन संवाद और प्रचार-प्रसार का काम किया जाएगा। नए कानून की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण शाखा द्वारा प्रदेश के 60 हजार और जिले के करीब चार हजार से अधिक पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण दिया गया है।

साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तथा आनलाइन माध्यम से इस प्रशिक्षण को पुलिस आरक्षक स्तर तक भी पहुंचाया गया है। एफएसएल के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण हो चुका है। सीआईडी ने व्यापक एफएक्यू का निर्माण किया है एवं सीसीटीएनएस में तीनों कानून अपलोड किए जा चुके हैं। कुछ टेबल्स बनाई गई है, जिसकी मदद से आसानी से पुराने कानूनों के बदले नए कानूनों को समझा जा सकता है। थानों के विवेचना अधिकारी के पास यह डिटेल टेबल्स पहुंचा दी गई है।

हर जोन में अधिकारी तैनात

हर थाने में लोगों को शिकायत के बाद एफआईआर कराने में कोई दिक्क्त न हो, इसके लिए हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके लिए पुलिस के सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस के लिए जोन में अधिकारी तैनात किए गए हैं।

पुलिस ने की व्यापक तैयारी

आज भोपाल के प्रत्येक थाने में लोगों से जनसंवाद और प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए पुलिस स्कूल-कालेज में जाएगी और उनको नए कानून के बारे में बताएगी। इसके अलावा थानों में जन संवाद शिविर लगाए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- New Criminal Laws: नए आपराधिक कानूनों में जीरो FIR समेत होंगे ये 10 अहम प्रविधान

chat bot
आपका साथी