Maharashtra: अदालत ने भगोड़े चोकसी का हस्तक्षेप आवेदन किया खारिज, 13,500 करोड़ के घोटाले का है आरोपित
विशेष अदालत ने बुधवार को भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के आवेदन को खारिज कर दिया। चोकसी ने आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा 636 करोड़ रुपये की गिरवी संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर आवेदन में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। चोकसी 13500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपित है और वर्तमान में बारबोडास के एंटीगुआ में रह रहा है।
![Maharashtra: अदालत ने भगोड़े चोकसी का हस्तक्षेप आवेदन किया खारिज, 13,500 करोड़ के घोटाले का है आरोपित](https://www.jagranimages.com/images/newimg/30112023/30_11_2023-02_07_2022-fraud_kanpur_news_22855729_1_23592817_m.webp)
एजेंसी, मुंबई। विशेष अदालत ने बुधवार को भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के आवेदन को खारिज कर दिया। चोकसी ने आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा 636 करोड़ रुपये की गिरवी संपत्तियों को छुड़ाने के लिए दायर आवेदन में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। चोकसी 13,500 करोड़ के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले का आरोपित है और वर्तमान में बारबोडास के एंटीगुआ में रह रहा है।
आइसीआइसीआइ बैंक ने उसके पास चोकसी की गिरवी रखी कुछ संपत्तियों को मुक्त करने की मांग की है। चोकसी ने हस्तक्षेप आवेदन में दक्षिण मुंबई में उसके फ्लैट और अलीबाग स्थित बंगले को बैंक के पक्ष में जारी करने पर आपत्ति जताई थी।
इन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के दौरान जब्त किया था लेकिन धन शोधन निवारण अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश एसएम मेनजोगे ने कहा कि बैंक ने इन संपत्तियों की मांग नहीं की थी। बैंक द्वारा मांग की गई संपत्ति का स्वामित्व चोकसी के पास न होकर अलग-अलग कंपनियों के पास था। ऐसे में अदालत को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। पीएनबी घोटाले में सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय हीरा कारोबारी नीरव मोदी, उनके अंकल चोकसी व अन्य की जांच कर रहे हैं।